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प्रदेश की इन निकायों में फिर बदले समीकरण, अध्यक्ष पद के लिए लागू होगा 2014 का आरक्षण

अरमानों पर फिरा पानी, धनपुरी नगर पालिका में महिला सामान्य नहीं ओबीसी वर्ग से होगा अध्यक्ष

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प्रदेश की इन निकायों में फिर बदले समीकरण, अध्यक्ष पद के लिए लागू होगा 2014 का आरक्षण

प्रदेश की इन निकायों में फिर बदले समीकरण, अध्यक्ष पद के लिए लागू होगा 2014 का आरक्षण

शहडोल. धनपुरी नगर पालिका परिषद चुनाव की तैयारियों में जुटे नेताओं को बड़ा झटका लगा है। यहां अब अध्यक्ष पद का निर्वाचन वर्ष 2014 के आरक्षण के आधार पर होगा। यानि धनपुरी में अध्यक्ष ओबीसी रहेगा। पिछले दिनों हुए आरक्षण (महिला सामान्य) के आधार पर अगला चुनाव होगा। धनपुरी सहित शहडोल संभाग के तीन और प्रदेशभर के 12 नगरीय निकायों में वर्ष 2014 के आरक्षण के आधार पर ही अध्यक्ष चुने जाएंगे। दरअसल वर्ष 2014 में शहडोल जिले के नपा परिषद धनपुरी, नगर पालिका उमरिया और नगर पालिका अनूपपुर में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण तो हो गया था, लेकिन अब तक चुनाव नहीं हो पाया है। नियमानुसार पुराने आरक्षण के आधार पर चुनाव होने के बाद नया आरक्षण लागू होगा। चूंकि तीनों निकायों में अब चुनाव होने जा रहे है, इसलिए 2014 के आरक्षण के आधार ही अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। 2014 के आरक्षण के अनुसार धनपुरी में ओबीसी, जबकि उमरिया व अनूपपुर में अनारक्षित महिला का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन होगा।
तैयारियों में जुटे थे दिग्गज
शहडोल जिले के चार नगरीय निकायों में चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें धनपुरी नपा के साथ-साथ ब्यौहारी, खाड़ और नवगठित नगर परिषद बकहो भी शामिल है। यह चुनाव धनपुरी के लिए सबसे अहम है, क्योंकि करीब 10 वर्ष के इंतजार के बाद यहां चुनाव होने जा रहा है। परिसीमन विवाद और कोर्ट में प्रकरण लंबित होने के कारण प्रक्रिया अटकी हुई थी। पिछले दिनों अध्यक्ष पद के लिए महिला सामान्य के आरक्षण की घोषणा के साथ ही सभी दिग्गज तैयारियों में जुट गए थे। चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया था, लेकिन शुक्रवार को जारी हुए पत्र के बाद घर-घर जाकर लोगों के संपर्क में जुटे जनप्रतिनिधि अब घर पर बैठ गए हैं। दूसरी ओर संभाग के दो अन्य निकाय नगर पालिका उमरिया और अनूपपुर में चुनाव की तैयारियों में ज्यादा अंतर नहीं आया है, क्योंकि दोनों निकायों में अध्यक्ष पद अनारक्षित ही रहेगा। अभी अनारक्षित ओपन का आरक्षण किया गया है, जबकि 2014 में अनारक्षित महिला किया गया था।
शासन ने जारी किया आयोग को पत्र
इस संबंध में नियमों का हवाला देते हुए शासन की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भी जारी किया जा चुका है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपसचिव की ओर से मप्र राज्य निर्वाचन आयोग को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि मप्र नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम 1999 के नियम 4 से 7 के आधार पर प्रदेश के 12 निकायों में अध्यक्ष पद का निर्वाचन वर्ष 2014 के आरक्षण के आधार पर कराया जाना है। इसके अनुसार आरक्षण होने के बाद अगर चुनाव नहीं हुआ है तो पुराने आरक्षण पर ही निर्वाचन होगा।
शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया
नगरीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। हालांकि पहले दिन शहडोल जिले के चारों निकायों में एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ। नामांकन की प्रक्रिया 18 जून तक चलेगी। उम्मीद है कि सोमवार से प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। नगर पालिका परिषद धनपुरी में 28 वार्ड, नगर परिषद ब्यौहारी में 15 वार्ड, नगर परिषद खांड में 15 वार्ड और नगर परिषद बकहो में 15 वार्डों में चुनाव होंगे। जिसके लिए नाम निर्देशन पत्र लेने व उन्हे जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पहल दिन बहुत कम लोग पहुंचे।