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ब्लैकमेलिंग के लिए महिलाएं करतीं थी गंदा काम, कोर्ट ने सुनाई कुछ ऐसी सजा…

झूठी गवाही और फर्जी मामला होने पर दो महिलाओं को सजा- बयान बदलने पर कोर्ट सख्त, महिलाओं को दी सजा

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शहडोल। जिला न्यायालय में झूठी गवाही देने के मामले में सुनवाई करते हुए दो महिलाओं को तीन तीन साल की सजा से दंडित किया गया है। बयान बदलने के मामले में कोर्ट ने सख्ती से पेश आते हुए दोनों महिलाओं को सजा से दंडित किया है। प्रथम श्रेणी न्यायाधीश शहडोल सुमन उइके ने सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से मामले में लोक अभियोजन अधिकारी विश्वजीत पटेल ने पैरवी की थी। मीडिया प्रभारी नवीन कुमार वर्मा के अनुसार मीना सिंह ने २६ सितंबर २०१२ को सत्र न्यायाधीश हरीशंकर वैश्य के समक्ष बयान दिया था कि बबुआ सिंह द्वारा बस स्टैण्ड में हाथ पकड़कर साड़ी खींची थी और पत्नी बनाने को कहा था। साक्षी मीरा सिंह ने भी समर्थन करते हुए गवाही दी थी। बाद में दोनों महिलाओं ने अपने बयान से मुकर गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायाधीश शहडोल सुमन उइके ने झूठी गवाही प्रमाणित पाते हुए सत्र न्यायाधीश के समक्ष झूठी गवाही देने के आरोप में १६ जनवरी को मीना और मीरा को तीन तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक एक हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी विश्वजीत पटेल और एडीपीओ संतोष पाटले द्वारा पैरवी की गई।


सड़क में खड़े ट्रक से टकराई बाइक, एक की मौत
शहडोल। बुढ़ार- शहडोल मार्ग आरटीओ कार्यालय के नजदीक सड़क में खड़े ट्रक से बाइक जा टकराई। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल है। घटना मंगलवार की रात १० बजे के आसपास की है। पुलिस ने बताया कि शहडोल निवासी स्वप्निल बिलैया और मनोज नेटी धनपुरी नगरपालिका में कार्यरत थे। बुधवार को दोनों युवक ड्यूटी करके बाइक से वापस शहडोल आ रहे थे तभी हादसा हुआ। आरटीओ कार्यालय के नजदीक बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में स्वप्निल बिलैया की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मनोज नेटी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से जबलपुर रेफर कर दिया गया। बताया गया कि घायल मनोज जेल अधीक्षक शहडोल जेएल नेटी के पुत्र हैं। पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए जांच शुरू कर दी है।