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हत्या कर जमीन में गाड़ने के आरोपी को आजीवन सजा

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रूपए का अर्थदंड

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Shahdol Online

Oct 06, 2015

Charge sheet against accused

Charge sheet against accused

अनूपपुर। चचाई थानांतर्गत खुटवा कुदराटोला में एक व्यक्ति की हत्या कर उसे गाड़ देने की घटना में प्रकरण क्रमांक 37/2013 की धारा 302,201 के मामले में दोषी पाए जाने पर जिला सत्र न्यायालय अनूपपुर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्र ने आरोपी राजेन्द्र बैगा पिता सुकलू बैगा (20) को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 25 हजार रूपए का अर्थदंड एवं 201 में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं आरोपी की मां पर्वतिया बाई पत्नी सुकलू बैगा (45) को तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

लोक अभियोजक रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार घटना 24-25 नवम्बर 2012 की दरमियानी राम ग्राम खुटवा कुदराटोला में किसी बात को लेकर 20 वर्षीय राजेन्द्र बैगा ने तेजराम बैगा की हत्या कर उसे जमीन मेें गाड़ दिया। इसकी सूचना गणेश महरा ने थाना प्रभारी चचाई इन्द्रमणि पटेल को दी। जहां मौके पर पहुंच कर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध करते हुए जांच उपरांत प्रकरण को न्यायालय में विचारण में प्रस्तुत किया। इस प्रकरण में राजेन्द्र बैगा एवं पर्वतिया बाई पत्नी सुकलू बैगा का विचारण सत्र न्यायालय अनूपपुर में चल रहा था। न्यायालय ने अभियोजन के साक्षियों एवं कथन एवं लोक अभियोजक रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रखे गए तर्क को सुनने के बाद यह सजा सुनाई।

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