अनूपपुर। चचाई थानांतर्गत खुटवा कुदराटोला में एक व्यक्ति की हत्या कर उसे गाड़ देने की घटना में प्रकरण क्रमांक 37/2013 की धारा 302,201 के मामले में दोषी पाए जाने पर जिला सत्र न्यायालय अनूपपुर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्र ने आरोपी राजेन्द्र बैगा पिता सुकलू बैगा (20) को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 25 हजार रूपए का अर्थदंड एवं 201 में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं आरोपी की मां पर्वतिया बाई पत्नी सुकलू बैगा (45) को तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।