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सैलून और ब्यूटी पार्लर को अनुमति, नाई के यहां ले जाना होगा खुद का कपड़ा

भोजनालय और मिठाई दुकानों से कर सकेंगे होम डिलीवरी, ३१ तक नहीं चलेंगी यात्री बसें

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Salon and beauty parlor have to be allowed, take their own clothes to

सैलून और ब्यूटी पार्लर को अनुमति, नाई के यहां ले जाना होगा खुद का कपड़ा

भोजनालय और मिठाई दुकानों से कर सकेंगे होम डिलीवरी, ३१ तक नहीं चलेंगी यात्री बसें
शहडोल। कोरोना के तीन पॉजिटिव केस निगेटिव होने के बाद अब लॉकडाउन - ४ में अब शहडोल में जिला प्रशासन ने कई रियायतें दी हैं। कलेक्टर डॉ सत्येन्द्र सिंह ने ३१ मई तक के लिए नए आदेश जारी किए हैं। इसके पूर्व आपदा प्रबंधन की बैठक में सभी से सुझाव लिए गए थे। सुझाव के बाद कलेक्टर ने कुछ नियमों को यथावत रखा है, तो कहीं पर छूट भी दी है। अब सैलून और ब्यूटी पार्लर को अनुमति दी है। इसके अलावा ३१ तक सिनेमा हॉल, होटल, लॉज और मनोरंजन के लिए पार्क को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। छूट दी है कि अब मिठाई व्यापारी और भोजनालय से घर-घर डिलीवरी की जा सकेगी। बसों का संचालन भी ३१ मई तक बंद रखा है। कलेक्टर ने साफ कहा है कि दुकानों के भीतर नियमों का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी होगी, नहीं तो प्रशासनिक और पुलिस की टीम कार्रवाई करेगी। अभी ३१ मई तक के लिए आदेश जारी किया गया है।
इनके लिए मिली अनुमति
सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन, दूरस्थ शिक्षा की अनुमति है। क्वारेंटीन सुविधाओं एवं अन्य शासकीय उपयोग के अतिरिक्त सभी आतिथ्य सेवाएं जैसे होटल एवं लॉज आदि का संचालन प्रतिबंधित है। रेस्टारेंट, भोजनालय होम डिलेवरी के माध्यम से पके हुए भोजन के विक्रय की अनुमति है। राज्य शासन द्वारा मजदूरों के परिवहन में लगाई गई बसें एवं फैक्ट्री संचालन के लिए मजदूरों को लाने एवं ले जाने वाली बसें इस प्रतिबंध से मुक्त हैं। व्यक्तियों के संबंध में आवगमन के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी मानक प्रचलन प्रक्रिया के अनुसार अनुमति रहेगी।
ये अभी ३१ तक रहेंगे प्रतिबंधित
सभी सिनेमा हाल, शापिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, आडिटोरियम, एसेम्बली हॉल और इसी तरह के अन्य संस्थान बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह एवं अन्य एकत्रीकरण कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक पूजा स्थल आमजन के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक मंडली पूर्णरूप से प्रतिबंधित है। यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
शहर और कस्बों में मिलेगी ये सुविधाएं
जिले के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र नगरपालिका परिषद शहडोल, नगर पालिका परिषद् धनपुरी, नगर परिषद् बुढार, नगर परिषद् जयसिंहनगर, नगर परिषद् ब्यौहारी एवं नगर परिषद खाड़ में निम्नानुसार अनुमति रहेगी। फल एवं सब्जी विक्रेता ठेले एवं अन्य वाहन से होम डिलेवरी द्वारा सुबह ७ बजे से शाम ७ बजे तक विक्रय कर सकेंगे।सैलून , ब्यूटी पार्लर सुबह ८.३० बजे से शाम ६ बजे तक खोले जा सकते हैं।हाथ ठेला चालक तथा पल्लेदारों को सुबह ७ बजे से शाम ७ बजे तक कार्य करने की अनुमति रहेगी।
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इस बात का रखना होगा ध्यान, नहीं तो होगी कार्रवाई
दूध विक्रेता सुबह ७ बजे से शाम ७ बजे तक होम डिलेवरी करने के साथ सुबह ७ बजे से शाम ७ बजे तक दुकान, डेयरी का संचालन कर सकते हैं। दूध विक्रेताओं को ग्लब्स एवं मास्क पहनना अनिवार्य है। सभी प्रकार की एकल दुकानें सुबह ७ बजे से शाम ७ बजे तक खोली जा सकती है। विक्रेताओं को ग्लब्स एवं मास्क पहनना अनिवार्य है। मांस मंडी के स्थान का निर्धारण संबंधित क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट करेंगे। पके हुए भोजन की बिक्री करने वाले मिठाई दुकानों, ढाबों, रेस्टारेंट, भोजनालय आदि सुबह ७ बजे से शाम ७ बजे तक होम डिलेवरी कर सकते हैं। प्रतिष्ठान पर बैठाकर खिलाने पर प्रतिबंध है। होम डिलेवरी करने वाले व्यक्तियों को मास्क एवं ग्लब्स पहनना अनिवार्य है। नाई की दुकान एवं सैलून के संचालक उपयोग में आने वाले कंघा, कैंची, उस्तरा, आदि उपकरण के दो सेट एक बर्तन में साबुन के घोल या सेनेटाइजर में डुबोकर रखेंगे। जिसमें से एक का प्रयोग करने के बाद उसे पुन: साबुन के घोल में डुबों देंगे तथा पूर्व से डूबे हुए सामानों से बाल काटने आदि का कार्य करेंगे। ग्लब्स एवं मास्क का प्रयोग करते हुए अपने हाथों को सैनेटाइज करते रहना होगा। इन दुकानों पर आने वाले ग्राहक अपने साथ स्वंय का कपड़ा लेकर आएगा। जिसका प्रयोग किया जाएगा। नाई की दुकान का कोई भी कपड़ा उपयोग नहीं किया जाएगा। सभी विक्रेताओं को मास्क पहनना अनिवार्य है। ठेले पर या वाहन के पास दो ग्राहकों के बीच एक मीटर की दूरी रखनी अनिवार्य रहेगी। सब्जी मंडी लगाने पर प्रतिबंध रहेगा।