
Under Deemed Assessment scheme, dealers can deal with VAT
शहडोल. राज्यकर विभाग ने वर्ष 2017-18 के लिए डीम्ड असेसमेंट की अवधि 6 जून से बढ़ाकर 26 जुलाई कर दी है।
बताया गया है कि अप्रैल से जून 2017 के पुराने वैट एक्ट मामलों के निराकरण के लिए डीम्ड योजना लाई गई है, जिसमें आवेदन की समय अवधि 6 जून को खत्म हो रही थी। अब शासन ने इस मामले में कारोबारियों को राहत देते हुए इसकी अंतिम समय सीमा 50 दिन बढ़ा दी है। यानि अब कारोबारी 26 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। बताया गया है कि एक जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के पूर्व की तिमाही एक अप्रैल से 30 जून 2017 के वेट कर निर्धारण के प्रकरण लंबित हैं। शासन ने व्यापारियों सुविधा देकर कर निर्धारण प्रक्रिया को सरल करके डीम्ड असिसमेंट योजना के तहत विभिन्न प्रपत्रों में विवरण भरकर 26 जुलाई तक जमा करने का समय दिया है। व्यापारी व उद्योगपति अपने वेट के प्रकरण के कर निर्धारण के लिए अपने कर सलाहकार या सीए से संपर्क करें। इस योजना में योजना में शासन से छूट, छापे की कार्रवाई तथा पेट्रोल-डीजल व्यवसायी व जिन्होंने टर्म-1 फार्म भरा हो उन्हें शामिल नहीं किया गया है।
इनका कहना है
डीम्ड योजना के तहत लाभ लेने की अंतिम तारीख 26 जुलाई है। योजना के तहत पात्र व्यवसायी अपना आवेदन राज्यकर विभाग के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। तीन वर्गों में विभाजित फार्म को जमा करने पर उनका 2017-18 का कर निर्धारण होना माना जाएगा। इसके कारण व्यवसायी पेनाल्टी से बच जाएंगे।
सुमनलता मरावी, सहायक आयुक्त, राज्यकर, शहडोल
Published on:
23 Jun 2019 07:10 am
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