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शहरी कामगारों को आत्म निर्भर योजना के तहत मिलेगा रोजगार

पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि योजना शुरू

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Migrant workers will get jobs in factories and factories

शहडोल. मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार कमिश्नर नरेश पाल ने समस्त कलेक्टर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद को निर्देशित किया है कि शहरी असंगठित कामगारों को सूक्ष्म ऋ ण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार की योजना पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के सुचारू क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण प्रदेश के शहरी पथ व्यवसायियों का रोजगार एवं उनकी आजीविका प्रभावित हुई है इन व्यवसायियों को पुन: रोजगार से जोडऩे एवं स्थाई आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए इन्हें भारत सरकार की योजना पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि से लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के लिए मध्य प्रदेश शासन के पोर्टल मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल पर पंजीकृत पथ व्यवसाई पात्र होंगे ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स जो 24 मार्च 2020 से पूर्व या इसके पूर्व से शहरी क्षेत्र में पथ विक्रेता हो , इसके अलावा जिन स्ट्रीट वेंडर्स के पास बिल्डिंग सर्टिफि केट अथवा निकाय द्वारा जारी पहचान पत्र हो जिनका सर्वे हो चुका है किंतु उन्हें सर्टिफि केट अथवा पहचान पत्र जारी नहीं हुआ है उन्हें एक माह में जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस योजना अंतर्गत जुलाई 2020 से कार्यशील पूंजी ऋ ण प्रदान किया जाएगा यह योजना 31 मार्च 2022 तक क्रियाशील रहेगी। कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं कि बैंकों के साथ सघन बैठक कर योजना के जिला व निकायवार लक्ष्य निर्धारित किए जाएं तथा योजना की सतत मॉनिटरिंग जिला एवं निकाय स्तर पर एवं जिला स्तर पर डीएलसीसी की बैठकों में अनिवार्य बिंदु के रूप में योजना की समीक्षा किया जाना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले एवं निकाय स्तर पर योजना के क्रियान्वयन एवं मनिटरिंग हेतु जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं एवं उनका नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर की जानकारी संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रदान किए जाएं।