शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 में प्रावधानित है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। इसमें दस वर्षीय जनगणना, संसद, विधान मंडल, स्थानीय निकाय निर्वाचन तथा आपदा राहत कर्तव्यों में लगाने से छूट दी गई है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ने प्रदेश के सभी कलेक्टर, डीईओ, डीपीसी को पत्र लिखकर अवगत कराया है। साथ ही कहा गया कि वे इस संबंध में अपने स्तर से स्पष्ट दिशा-निर्देश अपने अधीनस्थों को भी दें।