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पंचायत चुनाव को लेकर शामली में धारा 144 लागू

Highlights: -जिलाधिकारी ने पंचायत चुनाव और त्यौहारों के चलते लागू की धारा 144 -प्रशासन ने असामाजिक, अवांछनीय और स्वार्थी तत्वों को चेतावनी दी है

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Dhara 144

Dhara 144

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

शामली। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों और त्यौहारों के मद्देनजर जनपद में धारा 144 लागू कर दी है। त्यौहारों व चुनाव में शांति भंग करने वाले शरारती असाामजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम जसजीत कौर ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए त्योहारों और चुनावों में असामाजिक, अवांछनीय और स्वार्थी तत्वों को धार्मिक उन्माद, अफवाह फैलाकर जनसाधारण को गुमराह नहीं करने की चेतावनी दी है।

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उन्होंने कहा कि लिखकर, बोलकर या किसी प्रतीक के माध्यम से प्रचार की अनुमति नहीं है, जिससे किसी धर्म (मजहब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग और राजनीतिक दल व कार्यकतार्ओं की भावना आहत नहीं करेगा। मतदाता को डराने या लालच देने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव प्रचार के लिए किसी अन्य व्यक्ति की भूमि/भवन/अहाते/दीवार का उपयोग झंडा लगाने/झंडियां टांगने/बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करेंगे। रिटर्निंग अफसर की अनुमति के बिना नहीं कुछ ध्वनि यंत्र नहीं चलेगा।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल/उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं और जुलूसों आदि में किसी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे। चुनाव के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार-प्रसार रोकना जरूरी है। मतदाताओं को पहचान पर्चियों पर कोई प्रतीक या उम्मीदवार का नाम नहीं होगा। किसी भी सार्वजनिक उपक्रम/शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग के निरीक्षण गृह, डाक बंगला या अन्य किसी विश्रामगृह का प्रयोग चुनाव प्रचार अथवा चुनाव कार्यालय के लिए नहीं करेंगे। कोई भी सभा, रैली, जुलूस आदि बिना अनुमति के नहीं की जाएगी। अनुमति दिए जाने के लिए संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट अपनी तहसील के सक्षम प्राधिकारी होंगे। ऐसे जुलूसों/सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों तथा गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को प्रतिभाग नहीं करने दिया जाए।