नई गाइडलाइन के बिंदु कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक प्री-बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। वहीं जिले में सभी प्रकार के धार्मिक एवं व्यवसायिक मेले, जुलूस एवं रैलियों पर भी प्रतिबंध रहेगा। सभी प्रकार के राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा।
आदेश का पालन नही, कार्यवाही की जाएगी बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति पर ही आयोजन अथवा कार्यक्रम संपन्न हो सकेगें। खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक की उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।आदेश का पालन नही करने वालों पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए 50 प्रतिशत से अधिक की उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
वीसी में दी जानकारी
वीसी के दौरान मुख्यमंत्री को कलेक्टर शिवम वर्मा जिले की स्थितियों से अवगत कराया। वहीं पूर्व विधायक बृजराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य कैलाशनारायण गुप्ता ने जिले में चिकित्सकों की आवश्यकता होने की बात कही। इस दौरान एसपी अनुराग सुजानिया, पूर्व जिपं अध्यक्ष कविता मीणा, पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय आदि मौजूद रहे।