आरटीआई की जानकारी न देने पर नपाकर्मी पर 25 हजार जुर्माना
शिवपुरी. नगरपालिका में कितने माली पदस्थ हैं?, यह जानकारी आरटीआई के तहत मांगे जाने पर जब नहीं दी गई, तो एक नपाकर्मी पर सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह आदेश गुरुवार को जारी किया गया, जो जल्द ही नपा में पहुंच जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी तरह की अन्य जानकारी न देने पर नपा के कई अन्य कर्मचारी भी इस कार्रवाई की जद में आने वाले हैं।
शहर में लगभग 50 से अधिक पार्क-उद्यान हैं, लेकिन देखरेख के अभाव में उनकी दुर्गति हो रही है। इतना ही नहीं यह पार्क असामाजिक तत्वों का अड्डा बनते जा रहे हैं। वहीँ इन पार्कों के नाम पर नगर पालिका से 100 से अधिक माली वेतन ले रहे हैं और इनसे अधिकारियों-नेताओं के बंगले व आवास पर काम कराया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर एक आरटीआई देवेंद्र चौरसिया निवासी सिद्धेश्वर कॉलोनी शिवपुरी ने 22 दिसंबर 2022 को लगाई थी। इस आरटीआई में शिवपुरी नगर पालिका में काम कर रहे सभी मालियों की नियुक्ति संबंधित दस्तावेज का अवलोकन चाहा गया था। आरटीआई आवेदन को सीएमओ ने जानकारी प्रदान करने के लिए संबंधित शाखा में भेज दिया, और नपाकर्मी गौरव दुबे को जानकारी देने को निर्देशित किया था।
नपा शिवपुरी की स्वास्थ्य शाखा में पदस्थ गौरव दुबे ने आरटीआई आवेदन को दबा कर रखा गया एवं कई महीनों तक कोई जानकारी नहीं दी, जिसके चलते आवेदक द्वारा अधिवक्ता अभय जैन के माध्यम से राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की गई।
अपील क्रमांक अ.2674/ शिवपुरी/2023 में राज्य सूचना आयुक्त राहुल ङ्क्षसह ने मामले का संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की, जिसमें सीएमओ डॉ. केशव सगर एवं स्वास्थ्य शाखा में पदस्थ गौरव दुबे को जवाब के साथ व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 22 नवंबर को बुलाया गया। राज्य सूचना आयुक्त राहुल ङ्क्षसह ने सुनवाई के दौरान गुण-दोष एवं दोनों पक्षों को सुनकर यह पाया गया कि गौरव दुबे द्वारा बिना किसी उचित कारण के आरटीआई आवेदन में लापरवाही बरती गई है, एवं जानकारी एक वर्ष तक नहीं दी गई है। आयोग द्वारा यह पाया गया कि मालियों की जानकारी सहज एवं सरल रूप से आवेदक को दी जा सकती थी, लेकिन इसके बावजूद उपलब्ध नहीं कराई गई।
एक माह में जमा करना अर्थदंड
आयोग द्वारा गौरव दुबे, स्वास्थ्य शाखा, नपा शिवपुरी को सूचना का अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया एवं अधिनियम की धारा 20(1) के तहत अधिकतम 25000 रुपए का जुर्माना व्यक्तिगत रूप के अधिरोपित किया गया। जुर्माना राशी को आदेश प्राप्ति दिनांक के एक माह के अंदर आयोग कार्यालय में जमा करने के लिए निर्देशित किया है, एवं जुर्माना राशि समय पर जमा नहीं करने की स्थिति में आयुक्त, नगरीय प्रशासन, भोपाल को निर्देशित किया है कि गौरव दुबे के वेतन से वसूली की जाए एवं सेवा पुस्तिका में टीप अंकित की जाए।
अधिकृत किया था कर्मचारी
जानकारी देने की जिम्मेदारी तो सीएमओ की है, लेकिन जब आरटीआई लगाई थी, तब तत्कालीन सीएमओ ने गौरव को जानकारी देने का पत्र दिया था। जानकारी देने में लापरवाही बरते जाने पर ही यह जुर्माना लगाया गया है।
राहुल ङ्क्षसह, सूचना आयुक्त भोपाल
Published on:
08 Dec 2023 11:38 pm
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