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निर्माणाधीन इकाइयों के मजदूरों का कराना होगा पंजीकरण

पंजीकरण नहीं कराने पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी होंगे जिम्मेदार

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Labour

मजदूर

सिद्धार्थनगर. निर्माणाधीन इकाइयों में काम करने वाले मजदूरों के पंजीकरण को लेकर शासन गंभीर हो गया है। अभी तक बस्ती मंडल के तीन जिलों में एक भी मजदूर का पंजीकरण नहीं हेाने पर कड़ी फटकार लगाई है। इस संबंध में उप श्रम आयुक्त ने श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि एक सप्ताह के भीतर शत प्रतिशत मजदूरों का पंजीकरण नहीं होने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसको लेकर अधिकारियों में हड़कंप है। बस्ती मंडल में कामगार मजदूरों के पंजीकरण की स्थित काफी खराब है। जिसको लेकर उप श्रम विभाग सचिव ने नाराजगी जताई है।

कार्यदायी संस्थाओं, विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी निर्माण इकाईयों, संस्थानों में काम करने वाले सभी मजदूरों के साथ ही निजी भवन निर्माण के लिए काम करने वाले मजदूरों का भी पंजीकरण किया जाना है। अभी तक जिले में एक भी मजदूर का पंजीकरण नही हो सका है। जिसको लेकर श्रम मंत्रालय ने कड़ी नराजगी व्यक्त की है। अब जिले के सभी कार्य स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों को पंजीकरण कराना होगा। कामगार मजदूरों का पंजीकरण नहीं होने पर सभी संबंधित को जिम्मेदार मानते हए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसक लिए नियमित रूप से पंजीकरण के स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए एक सप्ताह के भीतर पंजीकरण की स्थिति मांगी है। श्रम विभाग सचिव की ओर से उप श्रम आयुक्त दिव्य प्रताप सिंह ने बस्ती मंडल के श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को पत्र लिखकर सचिव की नराजगी से अवगत कराते हुए कहा है कि मंडल में जहां पर भी निर्माण कार्य कराए जा रहे है वहां के कामगार मजदूरों का पंजीकरण अनिवार्य है।

उप श्रम आयुक्त ने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि कई बार दिशा निर्देश देने के बाद भी अभी पंजीकरण कराने में रूचि नहीं ली जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना की जा रही है। अभी तक जिले के विभिन्न जगहों पर हो रही निर्माण कार्य स्थलों पर काम करने वालें मजदूरों का पंजीकरण नहीं कराया जा रहा है। उप श्रम आयुक्त ने चेतावनी देते हुए कहा कि शतप्रतिशत मजदूरों का पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में कार्रवाई करते हुए उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। इसके लिए लेबर अड्डों पर कैंप लगाने का भी निर्देश दिया गया है जिससे कि शतप्रतिशत मजदूरों का पंजीकरण कराया जा सके। शासन की मंशा के अनुसार सभी प्रकार के निर्माणाधीन ईकाइयों के साथ ही निजी भवन निर्माण का कार्य करने वाले मजदूरों का भी पंजीकरण अनिवार्य है। ऐसे में सभी प्रकार के मजदूरों का शतप्रतिशत पंजीकरण होना चाहिए। जिसको लेकर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

By- Suraj Chauhan


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