
MP High Court latest decision for Police Department Case
सीधी। पुलिस की वर्दी के पहचान चिह्न मोनो हटाने का निर्देश निरस्त कर दिया गया है। अब फिर से पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को वर्दी में दाएं बाजू में पुलिस का मोनो लगाना होगा। इस आशय का आदेश मंगलवार को प्रदेश के डीजीपी ने जारी किए हैं। आदेश प्रदेश के समस्त पुलिस इकाई को प्रेषित कर दिया गया है। डीजीपी का आदेश एक नवंबर से पूरे प्रदेश में प्रभावी होगा।
सफेद जरी धागे से तैयार
राजपत्रित अधिकारियों के लिए नीले रंग के टेरीकाट के कपड़े पर सफेद जरी धागे से तैयार किया गया मोनो, वर्दी के बाए बांह पर स्टिच बटन वेलक्रो से लगाया जाएगा। वहीं आरक्षकों, प्रधान आरक्षक, सउ निरीक्षकों व उनसे वरिष्ठ अराजपत्रित अधिकारियों के लिए नीले रंग के टेरीकाट के कपड़े पर रेशमी धागे से कढ़ाई द्वारा तैयार मोनो, वर्दी के बाएं बांह पर सिलाई किया जाएगा।
तीन साल पहले जारी हुआ था आदेश
पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्दी की दाएं बाजू में पुलिस का पहचान चिन्ह मोनो लगा होता था। लेकिन 24 फरवरी 2014 को तत्कालीन डीजीपी ने आदेश जारी कर पुलिस पहचान चिन्ह लगाए जाने की प्रचलित प्रथा को समाप्त कर दिया था। पुलिस पहचान चिन्ह हटाने के पीछे तर्क दिया गया था कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के दौरान भीड़-भाड़ में पहचान चिन्ह गिरने की घटनाएं हो रही हैं जिससे पहचान चिन्ह का अपमान हो रहा है।
1 नवंबर से लागू होगा आदेश
प्रदेश के डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला ने मंगलवार को आदेश जारी कर कहा है कि पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन वर्ष 2015 में अनुशंसा के फलस्वरूप पहचान चिन्ह धारण किए जाने के आदेश दिनांक 24 फरवरी 2014 निरस्त कर पुलिस पहचान चिन्ह लगाए जाने की प्रथा को पुन: स्थापित किया जाता है। आदेश के पालन में पुलिस विभाग के समस्त अधिकारी-कर्मचारियों की यूनीफार्म वर्दी में पूर्व के अनुसार मप्र पुलिस का मोनो एक नवंबर से धारण किया जाएगा।
Published on:
14 Oct 2017 01:57 pm
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