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प्रायवेट स्कूलों को चेतावनी-विद्यालय परिसर में लगाना होगा ये बोर्ड

सभी प्रायवेट स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने चेतावनी दी है.

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प्रायवेट स्कूलों को चेतावनी-विद्यालय परिसर में लगाना होगा ये बोर्ड

प्रायवेट स्कूलों को चेतावनी-विद्यालय परिसर में लगाना होगा ये बोर्ड

सीधी. प्रदेश के सभी प्रायवेट स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने चेतावनी दी है। वे विद्यालय में परिसर में तंबाकू, धुम्रपान निषेध के बोर्ड जगह-जगह लगाएं, ताकि बच्चे व किशोर इन चीजों से दूर रहे हैं, ये नियम अनिवार्य होने के बावजूद भी किसी स्कूल में इस नियम का पालन नहीं हो रहा है।

निजी स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आदेश व चेतावनी कोई मायने नहीं रखती। स्कूल परिसर तंबाकू व धुम्रपान निषेद्य क्षेत्र बने, इस बावत बोर्ड की तरफ से प्रदेश के सभी सीबीएसई संबद्ध स्कूलों में चेतावनी बोर्ड लगाने के लिए सर्कुलर जारी किया गया था।

बोर्ड की तरफ से जारी सर्कुलर में स्कूल परिसर के कैफेटेरिया, प्रवेश द्वार, स्पोर्टस ग्राउंड, लाइब्रेरी सहित अन्य स्थानों पर तंबाकू वर्जित व डिस्प्ले चेतावनी बोर्ड लगाने को निर्देशित किया गया था। किंतु इस निर्देश पर जिले की स्कूलों के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया।

हिंदी और अंग्रेजी में लिखे जाने थे बोर्ड

सीबीएसई के सर्कुलर के अनुसार बोर्ड को हिंदी और अंग्रेजी में लिखाकर लगवाना है। तीन बाई दो के पोस्टर पर तंबाकू वर्जित क्षेत्र में आपका स्वागत है, लिखना था। साथ ही चेतावनी देना है, शैक्षणिक संस्थान के सौ मीटर क्षेत्र मे सिंगरेट और अन्य तंबाकू पदार्थों की बिक्री दंडनीय है। धुम्रपान व गुटखा जैसे तंबाकू पदार्थों का प्रयोग वर्जित है। एक लाख जुर्माना या छह माह की सजा हो सकती है। सरकारी दफ्तर, शिक्षण संस्थान और अस्पताल में धुम्रपान पूर्णत: प्रतिबंधित जरूर है । दोषी को दंडित किया जाएगा। कलेक्टर, एसपी के नेतृत्व में निरीक्षण दल सक्रिय होने के निर्देश हैं। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में राष्टीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत समिति गठन के निर्देश दिए गए थे। किंतु जिले में यह निर्देश बेअसर है, इस दिशा में प्रशासनिक स्तर से कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है।

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यह है गाइडलाइन

-20 नवंबर 2009 को तंबाकू के दुष्प्रभाव से बच्चों को बचाने के लिए गाइडलाइन जारी की गई थी।

-स्कूलों को तंबाकू वर्जित क्षेत्र और इसकी चेतावनी देने वाले बोर्ड या पोस्टर्स लगाने के निर्देश हैं।

-शैक्षणिक संस्थान के सौ मीटर क्षेत्र में सिंगरेट और अन्य तंबाकू पदार्थों की बिक्री न करना ।

-संस्थान के अंदर विद्यार्थियों, शिक्षकों व स्टाफ के अलावा आगंतुक तंबाकू का सेवन या धुम्रपान न करें।