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Sikar News: न्यायालय मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, सीकर ने सड़क दुर्घटना में अध्यापिका की मृत्यु होने पर मृतका के परिजनों को 1.26 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया है। वहीं एक अन्य सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार की घटना स्थल पर ही मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को 78.44 लाख रुपए का मुआवजा देने का अवार्ड पारित किया गया है। न्यायाधीश ने दोनों ही प्रकरणों में परिवादियों को क्षतिपूर्ति राशि दो माह में अदा करने के आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार मृतका अध्यापिका सुमित्रा देवी निवासी बिजारणियों की ढाणी धोद 24 नवंबर 2020 को सुबह नौ बजे स्कूटी से सरकारी ड्यूटी गणेशपुरा जा रही थीं। अध्यापिका लोसल व बोसाणा के बीच पहुंची तो सामने से लोसल की ओर से आ रही पिकअप के चालक हरफूलसिंह ने सुमित्रा देवी के टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में लगी चोटों के कारण सुमित्रा की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृतका के पुत्र चेतन चौधरी व पुत्री हिना ने अधिवक्ता महेंद्र बाजिया के जरिए न्यायालय में वाहन चालक, वाहन मालिक व वाहन बीमा कंपनी के खिलाफ दुर्घटना मृत्यु दावा पेश किया था। पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश रेखा राठौड़ ने सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया।
दूसरे प्रकरण के अनुसार धोद इलाके के भवानीपुरा निवासी विनोद कुमार जांगिड़ पुत्र नागरमल निवासी 20 नवंबर 2020 को अपनी बाइक से गांव भवानीपुरा से सीकर आ रहे थे। विनोद एनएच-52 परी नानी-धोद चौराहा के बीच पहुंचे तो सामने से आ रही बोलेरो के चालक महिपालसिंह ने गफलत व तेज गति से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। इससे विनोद कुमार जांगिड़ की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृतक की पुत्री विनीता कुमारी, माता हणमानी देवी पिता नागरमल ने कोर्ट में दावा पेश किया। न्यायालय मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण की पीठासीन अधिकारी रेखा राठौड़ ने सुनवाई के बाद ब्याज सहित क्लेम राशि 7844471 रुपए अदायगी के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने बीमा कंपनी को ये राशि एक महीने में देने के आदेश दिए हैं।
Published on:
13 Dec 2024 12:02 pm
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