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चेक बाउंस पर 10 लाख जुर्माना व एक साल कारावास की सजा

रानोली निवासी अभियुक्त कन्हैया लाल चौधरी को एक साल के साधारण कारावास व 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई

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Rajasthan High Court issued a Big Order to Bhajan Lal Government Urban Bodies in Elections Date Announce

फाइल फोटो पत्रिका

सीकर. सीकर जिला न्यायाधीश ने एनआइ एक्ट मामले में चेक बाउंस केस में रानोली निवासी अभियुक्त कन्हैया लाल चौधरी को एक साल के साधारण कारावास व 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मामला गंभीर प्रकृति के अपराध की श्रेणी का है।

परिवादी को दिया चेक हो गया था बाउंस-

कोर्ट ने अपील का यह आदेश परिवादी चुन्नी देवी पत्नी पोकर मल नागा निवासी श्यामपुर पूर्वी सीकर के परिवाद पर दिया। अभियुक्त कन्हैया लाल चौधरी ने परिवादी से अपनी सुपर पब्लिक स्कूल रानोली सीकर की बिल्डिंग एवं संचालन में वृद्धि के लिए पांच लाख रुपए उधार लिए थे। राशि भुगतान के लिए परिवादी को 6 दिसंबर 2012 की को 5 लाख का चेक दिया। परिवादी ने जब चेक भुगतान के लिए बैंक खाते में लगाया तो आरोपी के बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के चलते बाउंस हो गया।

लीगल नोटिस का भी नहीं दिया जवाब -

परिवादी ने तय समय अवधि में अभियुक्त को लीगल नोटिस भेजा लेकिन आरोपी ने न तो किसी प्रकार की बात की और ना ही पैसे देने की बात पर सहमत हुआ। परिवादी ने हर प्रकार से जतन किया और अपने जानकारों के जरिए आरोपी से समझाइश का प्रयास भी किया। परिवादी ने अभियुक्त के खिलाफ चेक बाउंस का केस दायर किया था। न्यायालय में सालों केस चलने के बाद पीड़ित को अंत में न्याय मिला। परिवादी चुन्नी देवी की तरफ़ से पैरवी अधिवक्ता सुरेश काजला ने की।