
सीकर। 16 साल की नाबालिक को बहला-फुसलाकर ले जाकर रेप करने के मामले में सीकर की पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या एक ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामला साल 2019 का है।
विशिष्ट लोक अभियोजक यशपाल सिंह ने बताया कि 20 अप्रैल 2019 को पीड़िता के पिता ने जिले के एक थाना में मामला दर्ज करवाया कि उसकी 16 साल की नाबालिग बेटी फरार है। जो घर से करीब 20 हजार रुपए नगदी और 50 ग्राम सोना साथ ले गई। परिवार ने विकास नाम के युवक पर शक जताया। जो भी उसी दिन से फरार था। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में जांच शुरू की। जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया। साथ ही आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। इससे पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। और उसके साथ कई बार बलात्कार किया।
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मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। जिसके बाद अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 17 गवाह और 24 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। जिसके बाद सीकर की पोक्सो कोर्ट 1 की जज सुमन सहारण ने आरोपी विकास कुमार (25) पुत्र भंवरलाल को 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत मुआवजे की राशि दिलवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा की है।
Published on:
27 May 2023 09:57 am
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