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कार में बैठे युवक पर जानलेवा हमला, लूट के बाद भागे बदमाश

राजस्थान के सीकर जिले में कार में बैठे युवक पर तीन बदमाशों ने रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। युवक से मारपीट कर रुपए छीन कर ले गए।

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सीकर

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Sachin Mathur

Dec 21, 2020

कार में बैठे युवक पर जानलेवा हमला, लूट के बाद भागे बदमाश

कार में बैठे युवक पर जानलेवा हमला, लूट के बाद भागे बदमाश

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में कार में बैठे युवक पर तीन बदमाशों ने रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। युवक से मारपीट कर रुपए छीन कर ले गए। कोतवाली थाने में युवक ने मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोहम्मद अकरम पुत्र मोहम्मद असलम निवासी फिरदोसी कालोनी रोशनगंज ने मामला दर्ज कराया है। अस्पताल में उपचार के दौरान उसने बयान दिए कि रात को करीब साढ़े आठ बजे वह कार से रोशनगंज में दोस्त को लाने के लिए गया था। वह कार में ही बैठा हुआ था कि तीन युवक वहां पर आ गए। एक युवक के हाथ में रॉड लगी हुई थी। युवक ने कार पर रॉड से वार किया। तब वह कार से नीचे उतर कर बाहर आया। तीनों उसके साथ मारपीट करने लग गए। वह बचने के लिए भागा और एक दुकान में अंदर चला गया। एक युवक ने उसकी अंगूठी व जेब से 900 रुपए निकाल लिए। इसके बाद तीनों वहां से भाग गए। मारपीट में उसके पैरों में काफी चोटें आई। उसे गंभीर हालत में एसके अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एएसआई संतोष ने अस्पताल में जाकर घटना को लेकर बयान दर्ज किए। पुलिस तीनों युवकों की तलाश कर रही है।

कोर्ट ने एसपी को योग्य जांचधिकारी से जांच कराने के दिए आदेश

सीकर. फागलवा गांव में दीपावली की रात घर में घुस कर हथियारों से मारपीट मामले की जांच कोर्ट ने एसपी को योग्य जांचधिकारी से कराने के आदेश दिए है। कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। कोर्ट ने लिखा कि मामला 459 की परिधि में आता है जो सेशन न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायाधीश ने एसपी को आदेश की प्रति भेजकर योग्य जांच अधिकारी लगाने के निर्देश दिए हैं। एपीपी गोपालसिंह बिजारणियां व पीडि़त पक्ष के एडवोकेट राजेंद्र कुमार हुड्?डा ने बताया कि आरोपियों की जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या-1 सुनील कुमार विश्नोई ने केस डायरी का अवलोकन किया। जांच अधिकारी ने केस डायरी में आरोपियों पर गंभीर धाराएं नहीं लगाई है। न्यायाधीश ने एसपी को आदेश भेजकर कहा है कि आरोपियों ने घर में घुसकर जानलेवा हमला किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 459 नहीं लगाई। जांच अधिकारी ने मात्र धारा 143, 323, 341, 452, 380 ही लगाई है। कोर्ट ने किसी योग्य अधिकारी से जांच करवाने के आदेश दिए हैं। मामले की जांच हैड कांस्टेबल शौकीन खान कर रहे हैं। दुलचंद पुत्र प्रहलाद निवासी फागलवा ने 16 नवंबर 2020 को सदर थाना में मामला दर्ज करवाया था कि 14 नवंबर को लक्ष्मी पूजन के दिन रात करीब आठ बजे आरोपी सोनू नायक, दूलाराम नायक, उम्मेद नायक, छोटू नायक, उम्मेद नायक के भाई का लड़का व दो-तीन अन्य लोग हथियारों से लैस होकर पीडि़त के घर में घुस गए। पीडि़त के भाई परमेश्वर लाल पर कुल्हाड़ी, लाठी, सरिया सहित अन्य हथियारों से हमला कर दिया। इससे परमेश्वर का हाथ कट गया। दीपावली पूजन में रखे 50 हजार रुपए व चांदी के चार सिक्के ले गया।