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देशभर की छह महीनों की तबलीगी जमातों की जानकारी जुटा रहा केंद्र, पुलिस बना रही रिपोर्ट

हजरत निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात का आलिमी मरकज (Delhi Nizamuddin Tablighi Jamaat) सुर्खियों में आने के बाद विदेशी लोगों की सहभागिता वाले ऐसे सभी कार्यक्रमों पर केन्द्र सरकार ने नजर गड़ा दी है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ( Indian Home Ministry)स्थित विदेशी डिवीजन ने सभी राज्य सरकारों से पिछले छह माह में हुए ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी मांगी हैं

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सीकर

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Sachin Mathur

Apr 14, 2020

देशभर में छह महीने में हुई तबलीगी जमातों की जानकारी जुटा रहा केंद्र, पुलिस बना रही रिपोर्ट

देशभर में छह महीने में हुई तबलीगी जमातों की जानकारी जुटा रहा केंद्र, पुलिस बना रही रिपोर्ट

देवेंद्र शर्मा ‘शास्त्री’
सीकर. हजरत निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात का आलिमी मरकज (Delhi Nizamuddin Tablighi Jamaat) सुर्खियों में आने के बाद विदेशी लोगों की सहभागिता वाले ऐसे सभी कार्यक्रमों पर केन्द्र सरकार ने नजर गड़ा दी है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ( Indian Home Ministry)स्थित विदेशी डिवीजन ने सभी राज्य सरकारों से पिछले छह माह में हुए ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी मांगी हैं जिनमें विदेशी नागरिक शामिल हुए हो। धार्मिक गतिविधियों वाले इन कार्यक्रमों में गृह मंत्रालय की अनुज्ञा लिए बिना शामिल होने वाले विदेशियों को ब्लैक लिस्ट करने के साथ स्थानीय प्रायोजकों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय का पत्र प्राप्त होने के बाद प्रदेश में भी पुलिस ऐसे कार्यक्रमों की जानकारी एकत्र करने में जुट गई है।


अक्टूबर से मार्च तक के कार्यक्रमों का तैयार हो रहा लेखा-जोखा

कोरोना संक्रमण के चलते दिल्ली का मरकज भले ही मार्च माह में चर्चा में आया हो, लेकिन केन्द्र सरकार के गृहमंत्रालय का विदेशी विभाग अक्टूबर से मार्च तक देश भर में हुए ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों का लेखा-जोखा तैयार कर रहा है। मंत्रालय के विदेशी डिवीजन की ओर से 31 मार्च को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि तबलीगी जमात मुख्यालय मरकज बंग्लेवाली मस्जिद नई दिल्ली में बड़ी संख्या में विदेशी तबलीगी जमात के सदस्य पाए गए हैं। विजा मैनुएल के पैरा 1.25 में उल्लेख है कि विदेशी नागरिक तथा ओवरसीज कार्ड होल्डर तबलीगी गतिविधियों में तब तक भाग नहीं ले सकता जब तक उसने गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुज्ञा प्राप्त नहीं की हो। वीजा मैनुएल के पैरा 19.8 के तहत प्राप्त सभी आवेदनों पर गृहमंत्रालय की सम्मति वीजा प्रदान करने से पहले लेना आवश्यक है। इस संबंध में वर्ष 2015 में 6 अप्रेल को भी केन्द्र सरकार की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।


विदेशी विषयक अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई


विजा नियमों का उल्लंघन कर गृह मंत्रालय की बिना स्वीकृति के धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोगों के खिलाफ विदेशी विषयक अधिनियम 1945 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भविष्य के लिए ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई अलग से की जाएगी।


स्थानीय प्रायोजक भी आएंगे लपेटे में

केन्द्र सरकार ने विदेशियों के साथ स्थानीय प्रायोजकों की भी जानकारी मांगी है। इनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में राज्य विशेष शाखा की ओर से प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों, जयपुर एवं जोधपुर के पुलिस उपायुक्त, समस्त जोन अधिकारी सीआईडी को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पत्र में धार्मिक के साथ मिशनरी गतिविधियों में भाग लेने वाले विदेशियों की भी जानकारी एकत्र करने के लिए कहा गया है।


अभी तक इस तरह का कोई धार्मिक कार्यक्रम जिले में होने की जानकारी नहीं मिली है, जिसमें विदेशी नागरिकों ने भाग लिया हो। फिर भी जानकारी एकत्र करवाई जा रही है।
डॉ. गगनदीप सिंगला, पुलिस अधीक्षक, सीकर