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कांवट में 11 मई से हटाया जाएगा अतिक्रमण

कांवट. कस्बे के मुख्य बस स्टैंड सहित तीनों मार्गों पर हो रहे स्थाई अतिक्रमण को हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में हटाने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर से कवायद तेज कर दी है।

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सीकर

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Mukesh Kumawat

May 08, 2023

कांवट में 11 मई से हटाया जाएगा अतिक्रमण

कांवट में 11 मई से हटाया जाएगा अतिक्रमण

कांवट. कस्बे के मुख्य बस स्टैंड सहित तीनों मार्गों पर हो रहे स्थाई अतिक्रमण को हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में हटाने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर से कवायद तेज कर दी है। रविवार को खंडेला नायब तहसीलदार विजय बाजिया, भू अभिलेख निरीक्षक जयप्रकाश मिठारवाल, पटवारी रोहिताश सामोता व कांवट चौकी प्रभारी श्रीराम यादव ने तीनों मार्गों पर अतिक्रमण का जायजा लिया। प्रशासन ने दुकानदारों को 10 मई से पहले स्वयं ही अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए। अचानक से बस स्टैंड पर प्रशासनिक अमले को देख अतिक्रमियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने तीनों मार्गों पर अतिक्रमण हटाने को लेकर रणनीति बनाई। वहीं पुलिस ने भी अतिक्रमण हटाने के दौरान वाहनों को डाइवर्ट करने का रूटचार्ट बना लिया है। प्रशासन ने पिछले माह ही तीनों मार्गों पर 256 अतिक्रमियों को चौथी बार नोटिस जारी करते हुए लाल निशान लगा दिए हैं।

नोटिस से प्रशासन ने चेतावनी दी कि अगर चिन्हित अतिक्रमण को अगर 30 अप्रेल तक नहीं हटाया गया तो 11, 12, 13 मई को प्रशासन अतिक्रमण हटाएगा अतिक्रमियों से हर्जा-खर्चा वसूल किया जाएगा। प्रशासन के द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार सानिवि ने कांवट में सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित करके सूची पेश कर अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार को फरवरी 2018 को अनुरोध किया था। साथ ही न्यायालय नायब तहसीलदार खंडेला द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमियों के विरुद्ध बेदखली का आदेश भी पारित किया जा चुका है। इसकी पालना में अब प्रशासन ने एक बार फिर से 11 मई से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रकिया शुरू करेगा।

चौथी बार नोटिस

हाईकोर्ट में अतिक्रमण हटाने के निर्णय के बाद खंडेला तहसीलदार ने चार साल में चौथी बार अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए है। इससे पहले तीन बार जारी किए गए नोटिस में भी प्रशासन ने 45 दिन में स्वयं हटा लेने के निर्देश दिए थे, लेकिन हर बार नोटिस की मियाद बीत जाने के बाद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नही की।

अवमानना याचिका के बाद प्रशासन हरकत में

कांवट में बस स्टैंड सहित तीनों मार्गों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर सरपंच मीना सैनी की याचिका पर उच्च न्यायालय जयपुर के द्वारा 23 अप्रैल 2019 को अतिक्रमण हटाने का निर्णय पारित किया जा चुका है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर सरपंच ने तत्कालीन एसडीएम पर हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना पर अवमानना याचिका दायर की थी। इसके बाद प्रशासन एक बार फिर से हरकत में आया है।