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देशी दुकानों पर टेट्रा पैक में मिलेगी अंग्रेजी शराब

नई आबकारी नीति लागू, एक साल के लिए दुकानें होंगी आवंटित

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सीकर

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Suresh Sharma

Feb 09, 2020

देशी दुकानों पर टेट्रा पैक में मिलेगी अंग्रेजी शराब

देशी दुकानों पर टेट्रा पैक में मिलेगी अंग्रेजी शराब

सीकर. आबकारी विभाग ने हरियाणा से तस्करी कर शराब बेचने पर रोकथाम का बेहतरीन तरीका निकाला है। अब राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब बेची जाएगी। इससे हरियाणा के मुकाबले शराब की कीमतों में कमी आएगी।
देशी शराब की दुकानों पर न्यूनतम 30 प्रतिशत अंग्रेजी शराब बेचना अनिवार्य किया है। जिला आबकारी अधिकारी आदराम दहिया ने बताया कि राजस्थान में देशी मदिरा की दुकानों पर अंग्रेजी शराब भी बेची जाएगी। आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी शराब राजस्थान में ही बनाई जाएगी।
आरएमएल में न्यूनतम 30 प्रतिशत देशी मदिरा दुकानों में बेचना अनिवार्य किया है। आरएमएल में व्हीस्की, वोडका, जिन तथा रम के ब्रांड भी शामिल होंगे। अंग्रेजी शराब सस्ती दर पर उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि अनुज्ञाधारियों की भी देशी मदिरा की दुकान पर अंग्रेजी शराब बेचने का मौका मिलेगा। यह शराब टेट्रा पेक में भी उपलब्ध होगी। अनुज्ञाधारियों को पहले की तुलना में कम पूंजी से दुकान चलाने का मौका दिया है। अग्रिम गारंटी राशि 18 प्रतिशत से घटाकर 14.5प्रतिशत एवं धरोहर राशि 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की है। इससे कम पूंजी की आवश्यकता होगी। दुकानों पर बिल देने का भी प्रावधान किया है।
पर्यटकों के लिए केशर कस्तूरी, इलायची फ्लेवर के ब्रांडस मिलेंगे
नई नीति में पर्यटकों का भी ध्यान रखा गया है। पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए राजघरानों की रेसीपी के अनुसार हेरीटेज शराब बनाई जाएगी। इनमें केशर कस्तूरी, रॉयल चन्द्रहास, जगमोहन, मावालीन, हेरीटेज सौंफ व इलाइची ब्रान्ड्स उपलब्ध रहेंगे। साथ ही राजस्थान में बनने वाली शराब की बोतलों पर होलोग्राम के साथ क्यूआर कोड लगाया जाएगा। इससे ग्राहक कोड को स्केन कर शराब के निर्माण की जानकारी ले सकेगा। इससे अवैध नक़ली शराब पर रोक लगेगी। साथ ही इंस्पेक्टर राज पर अंकुश लगाने के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है। इस पर उच्च अधिकारियों का नियन्त्रण रहेगा। अनुज्ञाधारियों को गोदाम स्वीकृति एवं अन्तर अनुज्ञाधारी मदिरा गारंटी हस्तान्तरण की विशेष सुविधा दी गई है।
12 से आवेदन, 7 मार्च को लॉटरी
नई आबकारी नीति के तहत आवेदक बिना अर्नेस्ट मनी जमा करवाए केवल आवेदन शुल्क पर कितने भी आवेदन कर सकता है। उसे राज्य में केवल एक अंग्रेजी व एक देशी की दुकान आवंटित होगी। डीईओ ने बताया कि जिले की दुकानों की संख्या यथावत रखी गई है। जिले में अंग्रेजी शराब की 29 दुकानों की लिए व देशी कम्पोजिट मदिरा के 277 समूहों में शामिल 308 दुकानों की लॉटरी होगी।

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