
अवैध शराब के ठेके का विरोध करने पर किसान की हत्या, दो हत्यारों को आजीवन कारावास
सीकर के अपर सेशन न्यायालय क्रम संख्या-2 के न्यायाधीश बीएल चंदेल ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों पर 11-11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपियों ने शराब ठेके के विरोध करने पर एक किसान की हत्या कर दी थी। उक्त मामले में नौ साल बाद भी दो आरोपी फरार चल रहे हैं।
ये था मामला
लोक अभियोजक महेंद्र कुमार पीपलीवाल व एडवोकेट इस्लामुद्दीन गौरी ने बताया कि परिवादी लक्ष्मण ने 18 सितंबर 2014 को सदर थाना सीकर में मामला दर्ज करवाया था। मामले के अनुसार पीड़ित का भाई महेश कुमार खेती-बाड़ी का काम करता था, जिससे दुगोली गांव के शराब ठेकेदार रंजिश रखते थे। 17 सितंबर 2014 की शाम 7 बजे जब महेश कुमार मोल्यासी गांव के शराब ठेके के सामने से जा रहा था। तभी एक बिना नंबर की कैंपर गाड़ी वहां आई। जिसमें आरोपी सवाई सिंह, जगदीश,विद्याधर, प्रहलाद, सुभाष और चार-पांच अन्य लोग थे। आरोपी महेश को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए। इसके बाद एक सूनसान जगह ले जाकर उसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी। बाद में शव को भाखरों की ढाणी के पास डालकर चले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
शराब ठेका का विरोध करने के चलते की थी हत्या
पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में चालान पेश किया गया। पुलिस ने मामले में नौ साल बाद भी दो आरोपी विद्याधर (37 वर्ष) निवासी दुगोली और जगदीश पुत्र जीवणराम निवासी नेछवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने उनके शराब ठेके का विरोध करने के चलते महेश का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में दो आरोपी गिरधारी पुत्र धन्नाराम निवासी रामपुरा और सवाई सिंह पुत्र मोटाराम निवासी दुगोली अभी तक फरार चल रहे हैं।
Published on:
17 Dec 2023 11:09 am
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