
समय पर नहीं चुकाया ब्याज मुक्त लोन, अब देना होगी पेनल्टी व ब्याज
यह सीकर जिले के किसानों के बुरी खबर हो सकती है। इस बार आर्थिक मार के कारण जिले के दस हजार से ज्यादा किसानों पर डिफाल्टर होने का खतरा मंडरा रहा है। इन किसानों ने रबी सीजन का बकाया लोन समय पर जमा नहीं कराया। जमा करवाने की अंतिम तिथि निकलने के कारण अब इन किसानों को पेनल्टी के साथ ब्याज भी देना पड़ेगा। ऐसे में अब लोन जमा करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने पर इन किसानों को राहत मिल सकेगी। ब्याजमुक्त लोन जमा करवाने की अंतिम निकलने के कारण डिफाल्टर किसानों को ब्याज के रूप में बीस लाख रुपए से ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। वहीं डिफाल्टर होने के कारण इन किसानों को अब खरीफ सीजन के लिए ब्याजमुक्त लोन की नई राशि जारी नहीं हो पा रही है। उल्लेखनीय है कि किसानों को फसलों की बुवाई के लिए साहूकारों के चंगुल में आने से बचाने के लिए सहकारिता विभाग की ओर से ब्याजमुक्त लोन दिया जाता है। सीकर जिले में 238 ग्राम सेवा सहकारी समितियां लोन बांटने का काम कर रही है।
यूं होते हैं डिफाल्टर
सीकर केंद्रीय सहकारी बैंक की ओर से सदस्यों को रबी और खरीफ सीजन में दो ब्याजमुक्त लोन दिया जाता है। लोन की राशि समय पर चुकाने पर अगले सीजन के लिए लोन दिया जाता है। समय पर लोन नहीं चुकाने पर किसान को डिफाल्टर घोषित कर दिया जाता है।
आरबीआई जाएगी यह बचत
केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक योगेश शर्मा ने बताया कि सीकर केंद्रीय सहकारी बैंक में हर साल करीब साठ बचत खाते इनएक्टिव हो जाते हैं। हाल में आए नए प्रावधान के अनुसार लेन देन नहीं करने वाले बैंक खातों में जमा बचत राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजी जाती है, लेकिन किसान संबंधित बैंक में जाकर आधार कार्ड व पैनकार्ड देकर केवाईसी करवाकर अपने खाते को वापस शुरू कर सकता है। इससे खाते में जमा राशि ट्रांसफर नहीं होगी।
Published on:
13 Jul 2023 11:42 am
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