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पत्नी से तय होगी पति की पंचायत समिति सदस्यता

राजस्थान के सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति (Sikar Laxmangarh Panchayat Samiti Election)में एक पंचायत समिति सदस्य की सदस्यता पत्नी पर निर्भर हो गई है।

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सीकर

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Sachin Mathur

Dec 20, 2020

पत्नी से तय होगी पति की पंचायत समिति सदस्यता

पत्नी से तय होगी पति की पंचायत समिति सदस्यता

(sikar laxmangarh panchayat samiti member dispute)सीकर. राजस्थान के सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति (Sikar Laxmangarh Panchayat Samiti Election)में एक पंचायत समिति सदस्य की सदस्यता पत्नी पर निर्भर हो गई है। कलक्टर ने उसे मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होने का अंतिम नोटिस जारी किया है। जिसके बाद भी वह पेश नहीं हुई, तो पति को पंचायत समिति सदस्य के लिए अयोग्य करार दे दिया जाएगा। दरअसल लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति चुनाव (Rajasthan Panchayat Samiti Election) में वार्ड 18 से जीत दर्ज करने वाले विजेन्द्र की योग्यता को तीन संतान होने पर चुनौती दी गई थी। उन्हें प्रधान के चुनाव से पहले अयोग्य घोषित करते हुए मत सील बंद लिफाफे में बंद कर दिया गया था। बताया गया कि आठ दिसंबर को पंचायत समिति सदस्य चुनाव का परिणाम आने के दिन ही उन्हें तीसरी संतान हुई थी। जिसे लेकर प्रधान का चुनाव पूरी तरह उलझ गया था। क्योंकि भाजपा का एक वोट कम होने पर प्रधानी के चुनाव में भाजपा व कांग्रेस सदस्य के बराबर वोट आए और लॉटरी से कांग्रेस का प्रधान चुना गया। अब जब मामले की जांच चल रही है तो कलक्टर ने 18 दिसंबर को विजेन्द्र की पत्नी अंजू को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने को कहा। लेकिन, वह पेश नहीं हुई। ऐसे में कलक्टर अविचल चतुर्वेदी ने मामले में अंतिम नोटिस जारी किया है।

अब 21 दिसंबर को पेशी

मेडिकल बोर्ड के सामने सदस्य की पत्नी अंजू देवी के उपस्थित नहीं होने पर जिला कलक्टर ने अब अंतिम नोटिस जारी किया है। इसके बाद भी उपस्थिति नहीं होने पर पंचायतीराज विभाग की अयोग्यता की तलवार लटकेगी। मेडिकल बोर्ड ने अंजू देवी को 21 दिसम्बर को बुलाया है। इसके बाद भी उपस्थिति नहीं होने पर जिला कलक्टर की ओर से पंचायतीराज विभाग को रिपोर्ट भेजी जाएगी। अतिरिक्त जिला कलक्टर धारासिंह मीणा की ओर से जारी पत्र में बताया कि न्याय के सिद्वांत को ध्यान में रखते हुए सदस्य की पत्नी को बोर्ड के सामने उपस्थित होने के लिए यह मौका दिया गया है। इधर, विभाग की ओर से पंचायत समिति सदस्य के घर नोटिस तामिल कराया गया। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है।


सदस्य पहले ही निलंबित
पंचातीयराज विभाग की ओर से पंचायत समिति सदस्य विजेन्द्र कुमार को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। इसके बाद विभाग की ओर से तीसरी संतान के मामले में जांच के लिए जिला कलक्टर को निर्देश दिए गए। पंचायतीराज विभाग को भी जिला कलक्टर की विस्तृत जांच रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि चिकित्सा विभाग लक्ष्मणगढ़ सहित अन्य अधिकारी सदस्य की पत्नी के तीसरी संतान की जांच कर चुके है।