13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पत्रिका की खबर के बाद विभाग ने सुधारी गलती, अब बॉडी निर्माता से होगी वसूली

बीकानेर जिला परिवहन अधिकारी को लिखा वसूली पत्र

less than 1 minute read
Google source verification
पत्रिका की खबर के बाद विभाग ने सुधारी गलती, अब बॉडी निर्माता से होगी वसूली

पत्रिका की खबर के बाद विभाग ने सुधारी गलती, अब बॉडी निर्माता से होगी वसूली

नियमों को ताक पर रखकर ट्रेलर की बॉडी बनाने के मामले में परिवहन विभाग ने गलती सुधार ली है। राजस्थान पत्रिका में खबर प्रकाशन के बाद हरकत में आए परिवहन विभाग ने बीकानेर कार्यालय को एक पत्र जारी किया है। जिसमें जिला परिवहन अधिकारी बीकानेर को बॉडी निर्माता फर्म से एक लाख रूपए वसूल कर वाहन मालिक को दिलवाने के लिए लिखा है। रूपए जमा नहीं करवाने पर बॉडी निर्माता फर्म के खिलाफ नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि नीमकाथाना मोटर वाहन उप निरीक्षक ने 16 नवंबर को सीकर से कोटड़ी जाते समय आरजे जीई 0144 टिपर ट्रेलर को रोककर निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि खाली वाहन का वजन 18060 किलो है। जो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से 2.05 टन अधिक है। ट्रेलर की लंबाई 34 फीट, ऊंचाई 8.6 फीट, चौड़ाई 8.5 फीट है। जो कि एमवी एक्ट 52, 182 ए 1 के तहत एक लाख रूपए का जुर्माना बॉडी निर्माता पर लगाया गया। वाहन सीज होने के बावजूद बॉडी निर्माता ने जुर्माने की राशि जमा नहीं करवाई। परिवहन अधिकारी सीकर ने भी बीकानेर जिला परिवहन अधिकारी को पत्र लिखने की बजाय जुर्माना राशि जमा करवाने के लिए वाहन स्वामी पर ही दबाव बनाया। थाने में सीज टिपर ट्रेलर को छुड़वाने के लिए वाहन स्वामी को मजबूरन जुर्माने की राशि सीकर परिवहन कार्यालय में जमा करवानी पड़ी।