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Sikar Crime: मुंहबोले चाचा ने किया 15 साल की नाबालिग का रेप, कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए दी 20 साल के कठोर कारावास की सजा

POCSO Court Sentenced Rape Accused: पॉक्सो कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग से रेप के आरोपी 31 वर्षीय युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि अभियुक्त के लिए शर्म की बात है कि पीड़िता ने उसे चार बार ‘चाचा’ कहा और उसने भरोसे को तोड़ा।

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सीकर

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Akshita Deora

Sep 27, 2025

Rajasthan High Court Big decision Ex Army Servicemen will not be given two reservations in government jobs

फाइल फोटो पत्रिका

Uncle Raped Minor Girl: नाबालिग से रेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 के विशिष्ट न्यायाधीश ने 31 वर्षीय युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। रेप गांव के ही मुंहबोले चाचा ने किया था।

कोर्ट ने रिश्तों की मर्यादा भंग करने वाले इस मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पीड़िता ने बयान में अभियुक्त को चार बार 'चाचा' कहा, अभियुक्त के लिए यह शर्म की बात है कि उसने ऐसी कोमल मन की बालिका की सरलता का फायदा उठाया।

यह रिश्तों की गरिमा की दृष्टि से भी गंभीर अपराध है। कोर्ट ने साथ ही 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही पीड़िता को प्रतिकर स्कीम से 5 लाख रुपए देने की अनुशंसा की है।

यह है मामला

विशिष्ट लोक अभियोजक नागरमल कुमावत ने बताया कि सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिला ने 8 दिसंबर, 2021 को मामला दर्ज करवाया था। इसके अनुसार दोषी 15 साल की पीड़िता को बाइक से जयपुर ग्रामीण क्षेत्र ले गया। वहां उसके साथ बलात्कार किया।

चाचा ने तोड़ी मर्यादा, पीड़िता नहीं भूली

कोर्ट ने कहा कि दोषी रिश्तेदार नहीं लगता फिर भी गांव का होने के कारण पीड़िता उसे चाचा कहती थी। पीड़िता उस पर भरोसा करती है। जिसे दोषी ने भंग किया। भारतीय संस्कृति में चाचा का दर्जा पिता समान होता है और मुंह बोले रिश्तों का भी सम्मान किया जाता है। ऐसे व्यक्ति का अपराध कानूनन तो गंभीर है ही, रिश्तों की गरिमा की दृष्टि से भी गंभीर है।