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राजस्थान सरकार का यह फैसला जान झूम उठेंगी बेटियां, इस विषय की पढ़ाई करने के लिए मिलेंगे पैसे

प्रोत्साहन राशि का भुगतान केवल राजस्थान की मूल निवासी ऐसी छात्राओं को होगा जो राजकीय एवं राज्य सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त विद्यालयों, महाविद्यालियों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत होगी ।

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Sikar News : सीकर. यह बेटियों के लिए अच्छी खबर है। कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसको लेकर कृषि विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए है। संयुक्त निदेशक कृषि विभाग रामनिकास पालीवाल ने बताया कि 11 वीं व 12 वीं कक्षा में कृषि में अध्ययरत छात्राओं को 15 हजार रुपए प्रतिवर्ष, यूजी में अध्ययरत छात्राओं को 25 हजार रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से चार वर्ष तक, पीजी में अध्ययरत छात्राओं को 25 हजार रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से दो वर्ष तक तथा पीएचडी में कृषि विषय के साथ अध्ययरत छात्राओं को 40 हजार रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से तीन वर्ष तक दिए जाने का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि प्रोत्साहन राशि का भुगतान केवल राजस्थान की मूल निवासी ऐसी छात्राओं को होगा जो राजकीय एवं राज्य सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त विद्यालयों, महाविद्यालियों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत होगी तथा कृषि विषय में पढ़ाई कर रही है। पिछले सा अनुतीर्ण छात्राओं के दुबारा उसी कक्षा में प्रवेश लेने पर एवं जिन छात्राओं ने श्रेणी सुधार के लिए उसी कक्षा में पुन: प्रवेश लिया है को प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी।

स्वरोजगार के लिए लोन आवेदन 30 सितबर तक
सीकर. राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति, स्वच्छकार, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए ऋण दिया जाएगा। इसके लिए दो जुलाई से 30 सितबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए है। निगम की विभिन्न योजनाओं में चार से आठ प्रतिशत ब्याज दरों पर 20 त्रैमासिक किश्तों में वसूल करने की शर्तों पर ऋण स्वीकृत किया जाता है। ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति अंतिम तिथि से पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज
जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र जिसमें टोकन नंबर अंकित हो, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, बीपीएल नहीं हो तो आय प्रमाण पत्र जो छह माह से अधिक पुराना नहीं हो, किसी वित्तीय संस्था से डिफाल्टर नही होने का शपथ पत्र आदि की प्रति आनलाइन आवेदन पत्र में संलग्न करनी होगी।

ऐसे करना होगा आवेदन
छात्राओं को आवेदन करने के लिए ई-मित्र के माध्यम से या छात्रा की स्वयं की एसएसओ आईडी से राजकिसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन जिले के संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद को 31 जनवरी 2025 से पहले करना होगा। इसके लिए संस्थाओं को पंजीकरण राज किसान साथी पोर्टल पर कराकर एक प्रमाण-पत्र (ई-सर्टिफिकेट) ऑनलाइन जारी करना होगा। इस वर्ष विशेष बात यह है कि छात्राओं की ओर से जिस वित्तीय वर्ष में प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन किया गया है, संस्था प्रधान द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में ई-साईन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। उसी वित्तीय वर्ष में संस्था प्रधान द्वारा ई-साईन सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाने पर छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी। इसके लिए संस्था प्रधान उत्तरदायी होंगे।