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बीज दिए खराब तो अदालत ने लगाया पौने दो लाख जुर्माना,जानिए क्या पूरा मामला

किसान रामचंद्र सुंडा को प्याज का खराब बीज देने के एवज में क्षतिपूर्ति राशि 1.8 लाख रुपए दिए जाने के आदेश पारित किए हैं। राष्ट्रीय बीज निगम सीकर द्वारा इस राशि का ब्याज सहित एक माह में भुगतान करने के दिए आदेश हैं।

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Onion buffer stock: अब नहीं रुलाएगा प्‍याज, बनेगा बफर स्टॉक

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उपभोक्ता मंच सीकर की ओर से किसान रामचंद्र सुंडा को प्याज का खराब बीज देने के एवज में क्षतिपूर्ति राशि 1.8 लाख रुपए दिए जाने के आदेश पारित किए हैं। राष्ट्रीय बीज निगम सीकर द्वारा इस राशि का ब्याज सहित एक माह में भुगतान करने के दिए आदेश हैं। कूदन के किसान रामचंद्र सुंडा ने उपभोक्ता मंच सीकर में एक परिवाद वर्ष 2016 में पेश किया था। जिसके अनुसार उसने राष्ट्रीय बीज निगम सीकर से 15 किलो प्याज का बीज खरीद कर अपने खेत में पौध तैयार की। सभी कृषि क्रियाएं समय-समय पर पूरी करते हुए लगभग 9 बीघा में साल 2015 में प्याज लगाया था।

प्याज की फसल के लिए सभी प्रकार के आवश्यक तत्व खाद आदि दिए जाने के उपरांत भी अधिकांश प्याज के पौधों ने सफेद टूरे निकल गए। जिससे पूरी फसल खराब हो गई। किसान ने कृषि विभाग से भी मौका मुआयना करवाया। प्याज की फसल में यह टूरे निकलना बीज की कमी का होना पाया गया। रामचंद्र सुंडा की ओर से अधिवक्ता ईश्वर सिंह यादव ने पैरवी की। उपभोक्ता मंच ने किसान को 108000 रुपए मय 9 प्रतिशत ब्याज क्षतिपूर्ति राशि और मानसिक संताप हेतु 10000 रुपए एक माह के भीतर किसान को दिए जाने का आदेश जारी किया।