
Story with Video: ट्रांसफार्मर चोरी मामले में दो आरोपियों को एक वर्ष की सजा व 10-10 हजार का लगाया अर्थदण्ड
सीकर. वर्ष 2012 में ट्रांसफार्मर चोरी कर उसमें से तेल व कॉपर वाईडिंग कोयल चोरी करने के मामले में सोमवार को अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश एवं विशिष्ट न्यायाधीश बिजली चोरी अपराध जगदीश प्रसाद मीना ने दो आरोपियों को एक-एक वर्ष का कारावास व 10-10 हजार जुर्माना लगाने की सजा सुनाई है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विशिष्ट लोक अभियोजक पुरूषोत्तम शर्मा ने बताया कि खाटूश्यामजी कनिष्ठ अभियन्ता राकेशऊ कुमार ने 12 जुलाई 2012 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि चोर रींगस झामावास रोड पर लगा 5 केवी ट्रांसफ ार्मर में से तेल व कॉपर वाईडिंग चोरी कर ले गए। थानाधिकारी ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर आरोपी रामनिवास व बलवीर को गिरफ्तार किया। तथा उनके कब्जे से जयपुर विद्याधर नगर से ट्रांसफार्मर व ताम्बे की दो कोयल, मोटर साईकिल चोरी करने के औजार प्लास, पेचकेस, रस्सी व फं जर व मोटर साईकिल के आदि सामान बरामद कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने पूर्व ट्रायल बाद आरोपीगणों को दोषी मानते हुए प्रतिदिन बढ़ते बिजली चोरी के अपराध व उपकरण चोरी होने से बाधित विद्युत सप्लाई आम जनता को परेशानी को मानते हुए दोनों आरोपियों को अपराध का दोषी मानते हुए एक-एक वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया है। जुर्माना जमा नहीं करवाने आरोपी अतिरिक्त दो माह की सजा भुगतेंगे।
Published on:
21 Nov 2022 04:13 pm
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