
पुलिस जीप (फाइल फोटो- पत्रिका)
Brother Killed Brother Brutally: सीकर के अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या -1 ने भाई की हत्या के मामले में छोटे भाई मूलचंद को आठ साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले का दिलचस्प पहलू यह है कि एफआईआर करवाने वाला परिवादी, आरोपी की मां, बहन सहित ज्यादातर गवाह मुकर गए थे। ऐसे में एपीपी ने मां से जिरह कर न्यायालय के सच्चाई व तथ्य उगलवाए।
अपर लोक अभियोजक रामावतार शर्मा ने बताया कि मृतक के बहनोई पप्पूराम पुत्र रामचंद्र निवासी भगतपुरा ने धोद थाने में मुकदमा दर्ज करवाया कि 22 जनवरी को 2020 को उनकी पत्नी मंजू के पास साले बुधराम बलाई की पत्नी का फोन आया था।
मंजू ने बताया कि बुधराम और उसके छोटे भाई मूलचंद के बीच विवाद हो गया है। पहले बुद्धराम ने छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला किया था, बाद में छोटे भाई मूलचंद ने कुल्हाड़ी छीन ली और बुद्धराम पर ताबड़तोड़ वार किए। झगड़े में मूलचंद के भी झगड़े में चोटें आई और व भाई की गर्दन काटने के बाद घर से भाग गया। इधर सूचना पर परिवादी ससुराल धोद पहुंचा तो देखा कि वहां आंगन में उसके साले बुद्धराम की लाश पड़ी थी व चारों तरफ खून बिखरा पड़ा था। बाद में पुलिस ने आरोपी मूलचंद को गिरफ्तार कर लिया था।
एपीपी शर्मा ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में चिकित्सकों ने बताया कि मृतक के सिर व दाहिने फेफड़े में भी चोटें थी। गर्दन पर दाहिनें कान के पास से अंदर तक गहरा कट लगा हुआ था, जिसमें खून लगा हुआ था और कान कट गया था। तीन पसलियां टूटी हुई थी। छाती के पीछे व कमर पर भी गहरे कुंजनुमा हथियार के घाव थे। हथियार से वार के चलते पेट में नाभि के पास आंतें बाहर आ गई थी। फेफड़ों के चारों और करीब 500 एमएल खून भरा हुआ था। मृतक के चोटें धारदार हथियार से आई थी।
मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 20 गवाह और 38 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। पुलिस जांच में सामने आया कि मूलचंद और बुधराम के बीच छत पर टाइल्स लगाने की बात को लेकर विवाद चल रहा था, इसके चलते ही मूलचंद ने बुधराम का मर्डर कर दिया था। पुलिस ने मामले में कोर्ट में हत्या की धाराओं में चार्जशीट पेश की थी। सुनवाई के बाद एडीजे महेंद्र प्रताप बेनीवाल ने मंगलवार को यह सजा सुनाई।
Updated on:
04 Jun 2025 01:06 pm
Published on:
04 Jun 2025 01:03 pm
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