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सिंगरौली

एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा में जाने पर प्रतिबंध, बनेगा चेकपोस्ट

24 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा लॉकडाउन …..

सिंगरौलीMay 14, 2021 / 03:47 pm

Ajeet shukla

Ban on moving from one assembly to another in Singrauli

Ban on moving from one assembly to another in Singrauli

सिंगरौली. जिले में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिविटी दर को और कम करने के लिए लॉकडाउन की अवधि में बढ़ोत्तरी की गई है। इतना ही नहीं और सख्ती बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। जिले के कोविड प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। समिति में हुए निर्णय के मुताबिक कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश भी जारी कर दिया है।
प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान कलेक्टर ने जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति से मंत्री सहित सभी सदस्यों को अवगत कराया। शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक कोरोना संक्रमण की चेन तोडऩे के लिए लगाई गई पाबंदियों व संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए की गई व्यवस्थाओं की भी जानकारी दी। कलेक्टर ने मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक उपकरणों की जरूरत से भी मंत्री को अवगत कराया।
इसके बाद मंत्री व सदस्यों ने सर्वसम्मति से 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण अंचल में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। इसलिए एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जाने पर भी रोक लगाई जाए। प्रवेश रोकने के लिए विधानसभा क्षेत्रों की सीमा पर चेकपोस्ट बनाया जाए। दूसरे विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश अतिआवश्यक कार्य की स्थिति में ही दिया जाए। इसके अलावा लॉकडाउन के मद्देनजर वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंध व छूट २४ मई तक लागू रखने को भी कहा।
इस तरह से जिले में शादी-विवाह सहित सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक सहित अन्य सार्वजनिक आयोजन 31 मई तक के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। घर से बाहर निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध, बाहरी वाहनों के जिले में प्रवेश व बसों के आंतरिक परिवहन पर प्रतिबंध लागू रहेगा। सभी दुकान बंद रखने और निर्माण कार्य स्थगित रखने का आदेश जारी रहेगा। बाहर से आने वाले व्यक्ति को 10 दिनों तक क्वारंटीन में रखा जाएगा। टीकाकरण के लिए आने जाने को छूट दी गई है। दुकानों से सुबह ७ बजे से 10 बजे तक होम डिलीवरी जारी रहेगी।
इसी तरह वर्तमान में लागू अन्य निर्देश भी यथावत रहेंगे। गौरतलब है कि वर्तमान में मेडिकल स्टोर, क्लीनिक व अस्पताल खुल रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर का वितरण, गैस एजेंसियां व पेट्रोल पंप को मुक्त रखा गया है। मालवाहक वाहनों का आवागमन जारी है। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग प्रतिबंध से मुक्त हैं। बैठक में मंत्री व कलेक्टर के अलावा विधायक, पुलिस अधीक्षक बीरेंद्र कुमार सिंह, सीइओ जिला पंचायत साकेत मालवीय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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