
कलेक्टर सिंगरौली राजीव रंजन मीना
सिंगरौली. कोरोना से बचाव के लिए जिला ही नहीं, पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि हर किसी को कोरोनारोधी टीके की दोनों डोज लगाई जा सके। इसी क्रम में कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। इसमें जिले के हर वर्ग के लोगों को चेतावनी दी गई है कि टीके की दोनों डोज न लेने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इन सरकारी अधिकारियों का कटेगा वेतन
टीकाकरण के विशेष अभियान के तहत जिले के हर अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई थी। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने सभी अधिकारियों को हिदायत दी थी कि अधिकारी संबंधित क्षेत्र में वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार करेंगे और घर-घर से ऐसे लोगों को निकलवाएंगे जिन्हें टीके की दूसरी डोज लगाई जानी है। ऐसे सभी लोगों को अभियान के तहत दूसरी डोज लगवाने की जिम्मेदारी इन संबंधित अधिकारियों की थी। लेकिन अभियान के दिन जिले में टीकाकरण लक्ष्य से काफी कम हुआ। यानी ये माना गया कि अधिकारियों ने अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं किया।
इस पर कलेक्टर मीना ने नाराजगी जाहिर करते हुए दर्जनभर अधिकारियों को नो वर्क नो पे के तहत दो दिन का वेतन काटने, तीन सचिवों को निलंबित करने तथा एक रोजगार सहायक को सेवामुक्त करने का दिए निर्देश दिया है। बता दें कि संबंधित सचिव समय पर अपने कर्त्तव्य स्थल पर उपस्थित नही हुए थे।
दूसरे चरण में लापरवाही बरतने पर होगी और कठोर कार्रवाई
कलेक्टर ने कहा है कि विशेष अभियान के दूसरे चरण यानी 17 नवंबर के टीकाकरण महाअभियान के दौरान निर्धारित लक्ष्य से कम टीकाकरण कराने वाले नोडल अधिकारियों सहित टीकाकरण कार्य मे लगे अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होने निर्देश दिया है कि नोडल अधिकारी तत्काल प्रभाव से अपने अपने क्षेत्र में टीकाकरण के दूसरी डोज के लिए निर्धारित सूची के अनुसार डोर टू डोर संपर्क कर ऐसे सभी लोगों को टीके की दूसरी डोज लवाना सुनिश्चित करें जिन्होंने अब तक दूसरी डोज नहीं ली है और पहली व दूसरी डोज का समय अंतराल पूरा हो गया है। उन्होने उपखंड अधिकारियो को इस आशय के निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने उपखंड में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों संग बैठक कर टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने तैयारियों को गति दें।
शिक्षकों व गैर शिक्षण कर्मचारियों को पर भी विशेष निगाह
कलेक्टर मीना ने जिले के सभी स्कूल, कॉलेजो व कार्यालयो मे कार्य करने वाले अधिकारियो कर्मचारियो शिक्षको एवं उनके परिवार के पात्र सदस्यो का शत प्रतिशत टीकाकरण कराने का आदेश दिया है। यह आदेश दंण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71/1 71/2 तहत जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार अनुसार 15 दिसंबर 2021 के पश्चात सिंगरौली जिले संचालित किसी भी शासकीय, अशासकीय,स्कूल, कालेज,कार्यालय में ऐसे किसी भी व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति नही होगी जिन्होंने कोरोनारोधी टीके की दोनो डोज नहीं ली है।
कोरोनारोधी टीके की दोनों डोज लेने वाले ही शामिल हो सकेंगे शादी विवाह में
उन्होंने कहा है कि शादी विवाह तथा धार्मिक व राजनैतिक समारोह में शामिल होने के कोरोनारोधी टीके की दोनों डोज लेना अनिवार्य है। इसके बिना कोई भी इन सार्वजनिक आयोजनों में शरीक नहीं हो सकेगा। कलेक्टर ने कहा है कि टीके दोनों डोज लिए बिना ऐसे समारोहों में शामिल होने वालों के विरुद्द दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71/1 71/2 के आदेश के तहत कार्रवाई होगी।
व्यापारियों को भी दोनों डोज लेनी अनिवार्य
जिले मे कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए हाट बाजार, दुकानो आदि में कार्य करने वालों के लिए भी टीके की दोनों डोज लेना अनिवार्य है। कलेक्टर मीना ने हाट बाजार, दुकानों, सुपर मार्केट में कार्य करने वालों और टीकाकरण के पात्र उनके परिजनो का टीकाकरण कराने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71/1 71/2 के तहत आदेश पारित किया है। इसके तहत समस्त हाट बाजार दुकान माल, सुपर बाजार,आदि में कार्य करने वाले समस्त व्यक्तियो एवं उनके परिवार के समस्त पात्र सदस्यो को 15 दिसंबर तक कोविड 19 के दोनो डोज का टीकाकरण कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, हाट बाजार, दुकान, मॉल, सुपर मार्केट आदि मे किसी भी व्यक्ति को प्रवेश व कार्य करने की अनुमति नही होगी जिनके द्वारा कोविड 19 के दोनों डोज का टीका नही लगवाया गया है।
उद्योगों में काम करने वालों को भी दोनों डोज लेनी होगी
हाटबाजार, मॉल, सुप मार्केट ही नहीं बल्कि जिले में स्थापित औद्योगिक ईकाइयो, विद्युत एवं कोयला उत्पादन जैसी राष्ट्रीय महत्व की अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित परियोजनाओं में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों, श्रमिकों को भी कोरोनारोधी दोनों टीका लेना अनिवार्य होगा। किसी भी परियोजना, औद्योगिक इकाई तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानो में कार्य करने वाले समस्त अधिकारियो, कर्मचारियो को स्वंय व अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यो को 15 दिसंबर तक टीकाकरण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात जिले में संचालित किसी भी परियोजना में ऐसे किसी भी व्यक्ति को कार्यस्थल पर जाने की अनुमति नही होगी, जिन्होंने कोविड 19 के दोनो डोज नहीं लिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि इस आदेश का अनुपालन कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित परियोजना प्रमुख संचालक की होगी।
Updated on:
12 Nov 2021 11:03 am
Published on:
11 Nov 2021 06:13 pm
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