प्राकृतिक आपदा, कीट और रोगों से किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा प्राकृतिक आग, बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, अंधड, अेम्पेस्ट, हरीकेन, बाढ़, जल प्रभाव, भू-स्खलन, सूखा आदि पर बीमा का किसानों को लाभ मिलेगा।