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शासन ने बीमित फसलों के लिए तय की प्रीमियम राशि, जाने कितनी तैय हुई राशि

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खरीफ में 2 और रबी में 1.5 प्रतिशत  प्रीमियम

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Suresh Kumar Mishra

Jul 19, 2016

singrauli news

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सिंगरौली
सबकुछ योजना के तहत हुआ तो अब किसानों की जमापूंजी नहीं डूबेगी, क्योंकि सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए सस्तेदार की प्रीमियम राशि लागू कर दी है। खरीफ फसल का बीमा योजना शुरू कर दिया गया है। सरकार ने इसके लिए सिंचित, असिंचित सहित अन्य फसलों के लिए मूल्यांकन के आधार पर प्रीमियम राशि भी तय कर दिया है।


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसानों को खरीफ और रबी के लिए अलग-अलग प्रीमियम राशि जमा करना पड़ेगा। जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर शासन ने खरीफ के लिए 2 और रबी की फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम राशि जमा करने की अधिसूचना जारी की है। इस फसल बीमा योजना का लाभ जिले में लगभग 1.30 लाख से अधिक किसान ले सकेंगे। शासन ने बीमित फसलों को पटवरी हल्कावार आनलाइन जानकारी जारी कर दिया है। बताया गया कि जिले में 75-80 फीसदी किसान अऋणी है, जबकि 25 फीसदी ऋणी किसान हैं।


खरीफ में बीमित फसलें :
पटवारी हल्का स्तर पर सोयाबीन, धान (सिंचित-असिंचित), बाजरा, मक्का, तुअर। तहसील स्तर पर ज्वार, कोदो, कुटकी, तिल, मूंगफली, कपास एवं जिला स्तर पर मूंग एवं उड़द फसलों को बीमा के लिए तय किया गया है।

रबी में बीमित फसलें : जिला स्तर पर मसूर, तहसील स्तर पर अलसी एवं पटवारी हल्कास्तर पर गेहूं (सिंचित-असिंचित), चना, राई और सरसों चिंहित की गई है।


इस तरह की नुकसानी पर मिलेगा क्लेम:
प्राकृतिक आपदा, कीट और रोगों से किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा प्राकृतिक आग, बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, अंधड, अेम्पेस्ट, हरीकेन, बाढ़, जल प्रभाव, भू-स्खलन, सूखा आदि पर बीमा का किसानों को लाभ मिलेगा।


बीमा के लिए इनसे करें संपर्क :
पंचायत स्तर पर किसानों को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी और ग्राम पंचायत सचिव से मिलना होगा। गाइड लाइन के आधार पर बीमा का लाभ ले सकते हैं।


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