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मप्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनटीपीसी पर लगाया 10 करोड़ का जुर्माना

बोर्ड ने माना कि ऐश डैम टूटने पर निकली राख से हुआ पर्यावरणीय नुकसान....

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Action on NTPC-NCL employees for breaking rule of lockdown in Singrauli

Action on NTPC-NCL employees for breaking rule of lockdown in Singrauli

सिंगरौली. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ऐश डैम टूटने के घटना के मद्देनजर एनटीपीसी विंध्याचल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। परियोजना पर यह जुर्माना पर्यावरणीय नुकसान की क्षतिपूर्ति के बावत लगाया गया है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की माने तो जांच रिपोर्ट में ऐश डैम टूटने पर पानी के साथ निकलने वाली राख से काफी पर्यावरणीय नुकसान हुआ है। रसायनयुक्त राख के रिहंड डैम में जाने से डैम का पानी प्रदूषित हुआ है। डैम का पानी पेयजल के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे में आमजन भी ऐश डैम टूटने की घटना से प्रभावित हुआ है।

बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक एनटीपीसी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नोटिस जारी कर राख की सफाई कराने सहित अन्य निर्देश देते हुए जुर्माने के तौर पर 10 करोड़ रुपए जमा करने को कहा है। नोटिस के मुताबिक परियोजना के अधिकारियों को यह राशि 25 अक्टूबर तक जमा करना है। इस अवधि तक जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है तो बोर्ड की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इधर इस मामले में एनटीपीसी के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। जुर्माने की राशि जमा करने को लेकर परियोजना की योजना क्या है, इस मामले में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर छह अक्टूबर को हुई इस घटना को लेकर एनजीटी में भी याचिका दाखिल की गई है। याचिका के माध्यम से घटना के लिए एनटीपीसी को दोषी मानते हुए कार्रवाई की मांग की गई है।