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बेहतर रिटायरमेंट लाइफ चाहिए तो किसानों को यहां कराना होगा रजिस्ट्रेशन

- रिटायरमेंट के बाद लाभार्थी और अनहोनी पर उसके नामिनी को मिलेगा लाभ

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किसान

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सिंगरौली. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, किसानों को एक उम्र के बाद काफी लाभाकारी साबित हो सकेगी। वजह साफ है, इस योजना से जुड़ने के बाद किसान की उम्र जब 60 साल हो जाएगी तो उसे हर महीने तीन हजार रुपये बतौर पेंशन मिलेंगे। सरकार की सोच है कि जब किसान बुजुर्ग हो जाएगा तो भी उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। उसकी पेंशन, उसके खाते में खुद ब खुद आ जाएगी।

बस इसके लिए किसान को अपने विकास खंड के कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास केवल आधार कार्ड और बचत बैंक खाता या फिर पीएम-किसान अकाउंट होना चाहिए। पंजीयन के लिए किसान को कोई शुल्क देय नहीं है। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों से भी संपर्क किया जा सकता है।

वैसे जानारी के मुताबिक 2 हैक्टेयर भूमि तक के किसान जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष तक है वो इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। योजना के तहत आयु अनुसार प्रीमियम की राशि निर्धारित है जो कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक मासिक योगदान राशि 55 से 200 रूपये तक है। आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात प्रतिमाह 3 हजार रूपये पेंशन का हकदार होगा।

अच्छी बात यह है कि इस योजना के तहत किसान को 60 साल की उम्र के बाद न्यूनतम तीन हजार रुपये मासिक पेंशन तो मिलेगी ही, किसान की मौत के बाद उसके जीवन साथी (नामिनी) को फैमिली पेंशन के तौर पर 50 फीसदी राशि मिलेगी।

इस योजना के तहत अंशदान का निर्धारण आवेदक की उम्र के हिसाब से होता है। एक 18 साल के किसान को 55 रुपये मासिक का अंशदान करना होगा जबकि एक 25 साल के किसान को 80 रुपये मासिक का अंशदान करना होगा। इस योजना के तहत एक किसान जितना रुपये का अंशदान करता है उतने ही रुपये का अंशदान सरकार भी करती है। इस तरह एक 30 साल का व्यक्ति हर माह 105 रुपये का अंशदान देगा तो सरकार भी उसे खाते में 105 का अंशदान देगी। इस तरह उक्त व्यक्ति के पेंशन कोष में 210 रुपये मासिक जमा होंगे। योजना के तहत हर किसान को 60 साल की उम्र तक अंशदान देते रहना होगा।