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करोड़ों रुपए का राजस्व दबाने वाली देश की बड़ी कंपनी को कलेक्टर का अल्टीमेटम

शासकीय खजाने में कंपनी ने नहीं जमा किया राशि

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Singrauli collector notice to Reliance for revenue loss

Singrauli collector notice to Reliance for revenue loss

सिंगरौली. रिलायंस सासन पॉवर ने प्रीमियम, भू-भाटक व शासकीय डायवर्सन के मामले में करोड़ों रुपए का राजस्व दबाया है। इस संबंध में कलेक्टर केवीएस चौधरी ने रिलायंस सासन पॉवर के सीईओ को अल्टीमेटम देते हुए पांच दिन का मौका दिया है। पांच दिवस के भीतर शासकीय कोष में राशि जमा नहीं हुई तो जिला प्रशासन पुलिसबल की मदद से आवंटित शासकीय भूमि का अधिपत्य बल पूर्वक प्राप्त कर लेगा। रिलायंस सासन पॉवर को कोयल खनन के लिए अमलोरी व मुहेर में खदान आवंटित हैं।

अमलोरी में सासन पॉवर लिमिटेड स्वत्व की भूमि खसरा नंबर 233/3 क/2 सहित 890 किता कुल रकवा 156.43 हेक्टेयर भूमि अधिरोपित किया गया था। उक्त राशि सासन पॉवर की ओर से अधिरोपण दिनांक से आज तक शासकीय खजाने में जमा नहीं किया गया। अमलोरी की 156.43 हेक्टेयर अधिरोपित भूमि की प्रीमियम राशि 33184176 (तीन करोड़ इकत्तीस लाख चौरासी हजार एक सौ छिहत्तर) एवं भू-भाटक 6636835 (छासठ लाख छत्तीस हजार आठ सौ पैतीस) वर्ष 2017-18 व 2018-19 की शेष भू-भाटक राशि 23 मार्च तक शासकीय कोष में जमा कराकर उपखंड कार्यालय में चालान की प्रति के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया तो 24 मार्च को रिलायंस कंपनी के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

डायवर्सन राशि चार करोड़ से अधिक बकाया
रिलायंस सासन पॉवर लिमिटेड शासकीय भूमि व निजी भूमियों की डायवर्सन राशि जमा करने के लिए पत्र के माध्यम से अल्टीमेटम दिया गया था। लेकिन सासन पॉवर ने अभी तक में कोई राशि शासकीय खजाने में जमा नहीं किया। मुहेर गांव की भूमि रकवा 197.355 हेक्टेयर भूमि कोयला उत्खनन के लिए सासन पॉवर को मध्यप्रदेश शासन ने 7 सितंबर 2009 की ओर से सशर्त आवंटित की गई थी। आवंटन आदेश की प्रमुख शर्त यह थी कि यदि प्रब्याज एवं भू-भाटक की राशि निर्धारित अवधि में सासन पॉवर लिमिटेड की ओर से जमा नहीं कराई जाती है तो वर्णित भूमि का आवंटन आदेश निरस्त माना जाएगा।

आदेश के परिपालन में 29 सितबंर 2009 द्वारा ग्राम मुहेर की कुल भूमि 1586.15 हेक्टेयर में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई थी। चूंकि सासन पॉवर लिमिटेड की ओर से आवंटन की शर्त के अनुरूप राशि रुपए 40765726 एवं उसके प्रतिवर्ष भू-भाटक राशि वर्ष 2012 से आज दिनांक तक शासकीय कोष में जमा नहीं की गई। अत: मप्र शासन राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 7 सितंबर 2009 में अधिरोपित अनिवार्य शर्त का उल्लंघन एवं निर्धारित समय अवधि में पालन नहीं करने के कारण मुहेर गांव की शासकीय भूमि रकवा 197.355 हेक्टेयर भूमि का आवंटन निरस्त किए जाने की स्थिति में आ गया है।

अब नहीं मिलेगा कोई मौका
अंतिम बार पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि 23 मार्च तक राशि 40765726 रुपए वर्ष 2012 से बकाया भूभाटक राशि चलान के माध्यम से शासकीय कोष में जमाकर चलान प्रति के साथ कलेक्टर न्यायालय को अवगत कराएं। नियत तिथि तक राशि जमा नहीं करने की दशा में आवंटित शासकीय भूमि स्थित ग्राम मुहेर योग रकवा 197.355 हेक्टेयर से अपना अधिपत्य स्वत: हटा लें। अन्यथा आवंटित शासकीय भूमि का अधिपत्य बल पूर्वक प्राप्त लिया जाएगा।