आवासीय स्वीकृति पर वाणिज्यिक कार्य, भवन सीज
राजकीय अस्पताल आकराभट्टा के पास स्थित भूमि का मामला
Commercial work on residential approval, building seas
आबूरोड. नगरपालिका की ओर से सरकारी अस्पताल के पास स्थित भूखंड पर आवासीय निर्माण स्वीकृति के बावजूद भवन को वाणिज्यिक उपयोग मेें लेने पर पालिका प्रशासन ने भवन को सीज करने की कार्रवाई की। पूर्व में जिला कलक्टर सुरेंद्रकुमार सोलंकी ने अस्पताल के निरीक्षण के दौरान पास में संचालित वाणिज्यिक गतिविधियों की जांच करने के पालिका ईओ को निर्देश दिए थे।
पालिका ईओ त्रिकमदान चारण के अनुसार आकराभट्टा निवासी नाथू पुत्र मिश्रा के भूखण्ड पर आवासीय निर्माण की स्वीकृति दी थी लेकिन इनके द्वारा भवन पर मेडिकल स्टोर, लेेब आदि संचालित कर वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा था। पालिका अधिशासी अधिकारी के गतिविधि को बंद करने के लिए पूर्व में कई बार मौखिक रूप से अवगत करवाया था व नोटिस भी जारी किया गया था।
इसके बावजूद भवन को वाणिज्यिक उपयोग में लेने पर उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण राजस्थान सरकार बनाम गुलाबचंद कोठारी की पालना व गत ३ सितम्बर को जिला कलक्टर के सरकारी अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण करने के दौरान भवन के स्वीकृति के विपरीत उपयोग में लेने पर सीज करने की कार्रवाई के निर्देश की पालना में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत भवन को सीज करने की कार्रवाई की गई। अधिशासी अधिकारी के निर्देश पर पालिका जेईएन छगनलाल मेघवाल, कार्यवाहक सफाई निरीक्षक अर्जुन बामणिया ने भवन को सीज किया।
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