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Rajasthan Election 2023: EVM मशीन में चुनाव चिह्न के साथ दिखेगी उम्मीदवार की फोटो और नाम, वोट डालने में होगी सुविधा

Rajasthan Assembly Election 2023: राजस्थान विधानसभा के 25 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार नवाचार करते हुए ईवीएम मशीन में उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ उसका फोटो भी प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है।

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MP Election 2023

Rajasthan Election 2023: राजस्थान विधानसभा के 25 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार नवाचार करते हुए ईवीएम मशीन में उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ उसका फोटो भी प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है। चुनाव आयोग के इस नवाचार से वे मतदाता जो वृद्ध है और पढे लिखे नहीं है, उनको अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट डालने में काफी सुविधा होगी।

सहायक निर्वाचन अधिकारी उपखंड अधिकारी डॉ नरेश सोनी ने बताया कि इस बार ईवीएम मशीन में उम्मीदवार के नाम और उसके चुनाव चिह्न के साथ-साथ उसका रंगीन फोटो भी प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस नवाचार से वे मतदाता जो वृद्ध है और जो पढे लिखे नहीं है उनको अपनी पसंद का उम्मीदवार चयन करने में परेशानी नहीं होगी तथा वे प्रत्याशी की फोटो देखकर भी मतदान कर सकेंगे। इसके लिए मतदाताओं को जागरुक करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि मतदाताओं को चुनाव आयोग के इस नवाचार के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके।
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80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता घर बैठे दे सकेंगे वोट
एसडीएम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर कई नवाचार किए है। जिसके तहत अब 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के चलने में असमर्थ मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केन्द्र तक आने की आवश्यकता नहीं होगी। वे 25 नवंबर से पूर्व ही अपने घर बैठे अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट डाल सकेंगे। इसके लिए निर्वाचन विभाग की ओर से पूर्व तैयारियां करते हुए इस प्रकार के मतदाताओं के चिह्नीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया है। मतदान की तारीख से पूर्व मतदान दल के कर्मचारी संबंधित वृद्धजन के घर पहुंच उसका मतदान करवाने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
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अभी जुड़वा सकते हैं नाम
उपखंड अधिकारी ने बताया कि वे मतदाता जिनके नाम अभी वोटर लिस्ट में नहीं है वे मतदाता शुक्रवार की शाम तक अपने नाम संबंधित केन्द्र पहुंचकर अपने नाम मतदाता सूची में जुडवा सकते है। इसके बाद मतदाता सूची में नाम नहीं जोडे जा सकेंगे।