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वन विभाग ने तलहटी में अतिक्रमणों पर चलाया पीला पंजा, एक बहुमंजिला इमारत को किया सीज

- तलहटी के मनमोहिनीवन परिसर में वन विभाग की कार्रवाई, भारी पुलिस जाब्ते के साथ जेसीबी से निर्माणों को किया जमींदोज- ब्रह्माकुमारी संस्थान की एक बहुमंजिला भवन को ध्वस्त करने के लिए किया चिह्नित

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वन विभाग ने तलहटी में अतिक्रमणों पर चलाया पीला पंजा, एक बहुमंजिला इमारत को किया सीज

वन विभाग ने तलहटी में अतिक्रमणों पर चलाया पीला पंजा, एक बहुमंजिला इमारत को किया सीज

आबूरोड. माउंट आबू वन्यजीव सेंचुरी की तलहटी स्थित भूमि पर राजस्थान उच्च न्यायालय में चल रहे ब्रह्माकुमारी संस्थान के दावे के खारिज होने पर वन विभाग ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए मौके से निर्माणों को ध्वस्त किया। भारी पुलिस जाब्ते व वनकर्मियों के साथ भूमि पर बनाए गए क्वाटर्स व दीवार सड़क आदि को जमींदोज किया गया। विभाग की भूमि में आ रही एक बहुमंजिला इमारत को भी विभाग के अधिकारियों ने चिह्नित किया है।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में माउंट आबू वन्यजीव सेंचुरी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर तत्कालीन जिला कलक्टर ने कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए थे। टीम ने जांच के बाद करीब 5 बीघा भूमि पर अतिक्रमण होना बताया था। जिसके बाद मामले पर सुनवाई करते हुए माउंट आबू डीएफओ ने आबूरोड रेंजर को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। जिसके बाद संस्थान ने कार्रवाई में राहत के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय में वाद दायर किया। न्यायालय के आदेश पर वाद खारिज होने पर गुरुवार को वन विभाग के माउंट आबू सेंचुरी के डीएफओ विजयशंकर पांडे के निर्देश पर आबूरोड रेंजर कानसिंह वनकर्मियों पुलिस जाब्ते के साथ मौके से श्रमिक क्वाटर्स, दीवारे आदि निर्माणों को हटाया गया। भूमि पर एक बहुमंजिला इमारत का भी कुछ हिस्सा भूमि पर आने पर विभागीय कार्मिकों ने उसे हटाने के लिए क्रॉस लगाकर चिह्नित किया। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक योगेशकुमार शर्मा, सदर थानाधिकारी हरचंद देवासी, ब्रह्माकुमारी संस्थान के प्रतिनिधि व पुलिसकर्मी मौजूद थे। कार्रवाई के सम्बंध में डीएफओ विजयशंकर पांडे से सम्पर्क किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।


मनमोहिनी में बने है कई बहुमंजिला भवन
मनमोहिनीवन कॉम्पलेक्स परिसर में वर्तमान में कई बहुमंजिला भवन बने हुए हैं। इनमें संस्थान के कार्यक्रम व सदस्यों के निवास बने हुए हैं। इस परिसर के पीछे के भाग में वन्यजीव सेंचुरी सीमा शुरू हो जाती है। इस बाउंडरी से लगती भूमि पर ही संस्थान व विभाग अपना दावा कर रहा था। न्यायालय से संस्थान का दावा खारिज हो गया। जिस पर विभाग ने पूर्व में जारी आदेश के मुताबिक भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।


न्यायालय के आदेश पर विवादित भूमि विभाग को सुपुर्द कर दी ...
संस्थान ने खातेदारों से भूमि खरीदकर निर्माण करवाया था। निर्माण होने के बाद वन विभाग ने बाउंडरी को लेकर अपना दावा किया था। न्यायालय में दायर वाद के खारिज होने पर संस्थान ने न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए विवादित भूमि विभाग को सुपुर्द कर दी थी।
- बीके कोमल, पीआरओ, ब्रह्माकुमारी संस्थान, आबूरोड