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कलक्टर : जिला स्तर पर कमेटी बनाकर प्रतिदिन समीक्षा करने के दिए निर्देश, प्रत्येक किसानों को मिले फसल बीमा का लाभ

- पोर्टल के संचालन के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला

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कलक्टर : जिला स्तर पर कमेटी बनाकर प्रतिदिन समीक्षा करने के दिए निर्देश, प्रत्येक किसानों को मिले फसल बीमा का लाभ

sirohi

भरत कुमार प्रजापत...
सिरोही.प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2019-20 के क्रियान्वयन एवं फसल बीमा पोर्टल के संचालन के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला मंगलवार को जिला कलक्टर सुरेन्द्र कुमार सोलंकी की अध्यक्षता एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर रिछपालसिंह बुरड़क के मुख्य आतिथ्य में परियोजना निदेशक आत्मा के सभा भवन में हुई।
कार्यशाला में जिले के लिए अधिकृत फसल बीमा कम्पनी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कम्पनी ऑफ इण्डिया के प्रबन्धक डॉ. अनिल कोठारी ने रबी 2019-20 में फसल बीमा पोर्टल के संचालन के बारे में बताया। उन्होंने जिले में अधिसूचित फसल गेहूं, चना, सरसों, जीरा तथा मौसम आधारित फसल टमाटर का बीमा करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज किसान का आधार कार्ड, जमाबन्दी की नकल, बैंक खाते की पासबुक की फोटो कॉपी, खसरा वार बोई फसल का प्रमाण पत्र पटवारी या कृषि विभाग के स्टाफ से प्रमाणित, नवीनतम फोटो बताए। नजदीकी बैंक शाखा, इ-मित्र, सीएससी सेन्टर या फसल बीमा कम्पनी के ब्लॉक एवं जिला स्तरीय प्रतिनिधियों से संपर्क करने के लिए कहा।
जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि यह आकांक्षी जिलों के अन्तर्गत आता है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि यहां के किसानों को अधिक से अधिक फसल बीमा से जोडऩे के लिए जिला समिति बनाई जाए जो प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करे। कलक्ट्री में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में भी फसल बीमा के बारे में चर्चा करने का आह्वान किया। जिलेभर के प्रत्येक किसान को फसल बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए बैंक अधिकरियों, कृषि विभाग के अधिकारियों, फसल बीमा कम्पनी समेत अन्य सभी अधिकारियों को योजनाबंद तरीके से कार्य करने का आह्वान किया।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ने कहा कि लाभान्वित किसानों को फसल बीमा की पॉलिसी जारी कर दी जाए ताकि किसानों का मनोबल बढ़ाया जा सके।
कृषि विभाग के उप निदेशक जीएल कुमावत ने बताया कि फसलों के बीमा के लिए गेहूं के लिए 570 रुपए, सरसों 46 5 रुपए, चना 345 रुपए, जीरा के लिए 1900 रुपए प्रति हैक्टर फसल बीमा प्रीमियम किसानों को देना होगा। मौसम आधारित फसल बीमा में अधिसूचित टमाटर फसल के लिए किसानों को 6 000 रुपए प्रति हैक्टर बीमा प्रीमियम जमा करवाना होगा। कुमावत ने बीमा कम्पनी के अधिकारियों एवं बैंकों के नोडल अधिकारियों से आग्रह किया कि गैर ऋणी किसानों का स्वैच्छिक बीमा करवाने में सहयोग करें।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक व जिला स्तर पर फसल बीमा कम्पनी का कर्मचारी बैठाकर समस्या का समाधान किया जाए। फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर है।
कार्यशाला में जिला मार्गदर्शी बंैक मैनेजर, डिप्टी रजिस्टार सहकारी समिति, एमडी सीसीवी जिले के सभी बैंकों के नोडल अधिकारी, कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग के सहायक निदेशक, आत्मा के परियोजना निदेशक डॉ. प्रकाश गुप्ता मौजूद थे।