
प्रतीकात्मक फोटो। (AI Image)
Rajasthan Crime: राजस्थान के सिरोही जिले में नाबालिग बालिका से रेप के मामले में पॉक्सो न्यायालय सिरोही के विशिष्ठ न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा ने बताया कि गत वर्ष पुलिस थाना पालडी एम क्षेत्र में आरोपी ने पीड़िता के साथ कुएं पर रेप किया था। पीड़िता के पिता ने 10 अगस्त, 2025 को थाने में मामला दर्ज कराया था कि बालिका अपने परिजनों के साथ सो रही थी।
आरोपी देर रात में बालिका को सोती हुई को उठाकर खेत में ले गया और रेप किया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अनुसंधान कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक देवड़ा ने 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 32 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को 5 लाख रुपए का प्रतिकर देने का आदेश भी दिया गया।
Published on:
27 Feb 2026 02:17 pm
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