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सिरोही.स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के निदेशक उज्जवल राठौड़ ने सिरोही नगरपरिषद के सभापति ताराराम माली को अनियमितता के आरोप में निलम्बित किया है। आदेश में न्यायिक जांच प्रभावित होने का हवाला देते हुए उन्हें सभापति व सदस्य के रूप में निलम्बित करने की बात कही गई है।
डीएलबी निदेशक एवं संयुक्त सचिव की ओर से सोमवार शाम जारी आदेश में बताया गया कि ताराराम माली के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने की शिकायत मिलने पर विभाग की ओर से प्रारम्भिक जांच करवाई गई। जांच में प्रथम दृष्टया अनियमितता होना पाया गया है। चूंकि सभापति माली पर आरोप गंभीर प्रकृति के पाए जाने के कारण दुराचरण की श्रेणी में आते हैं, इसलिए राज्य सरकार की ओर से उनके विरुद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा (3)(4) के अन्तर्गत न्यायिक जांच करवाने के लिए प्रकरण भेजा गया है। इसलिए ताराराम के पद पर बने रहने से न्यायिक जांच प्रभावित करने की संभावना है। आदेश में जिक्र किया गया है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ताराराम माली को सभापति और सदस्य पद से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करती है।
आदेश आया है...
हमारे पास डीएलबी से आदेश आया है। इसमें अनियमितता को लेकर सभापति को निलम्बित किया गया है।
-शिवपालसिंह राजपुरोहित, आयुक्त, नगरपरिषद सिरोही
Published on:
07 Aug 2019 04:06 pm
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