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VIDEO इस साल 1660 किसानों के खेत में होगी तारबंदी

6 लाख 64 हजार रङ्क्षनग मीटर तारबंदी पर मिलेगा अनुदान, किसान व्यक्तिगत, समूह और सामुदायिक स्तर पर कर सकते हैं आवेदन

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सिरोही. फसलों को नीलगाय व आवारा पशुओं से बचाने के लिए राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत वर्ष 2023-24 में 1660 किसानों को अनुदान मिलेगा। अब तक 223 किसान इसके लिए आवेदन कर चुके हैं। लक्ष्य के मुताबिक खेतों पर 6 लाख 64 हजार रङ्क्षनग मीटर में तारबंदी की जाएगी। गौरतलब है की बीते वित्तीय वर्ष के अंत में मिशन के तहत नियमों में कुछ शिथिलताएं दी गई थी, जो इस साल भी जारी रहेगी। किसान योजना का लाभ लेते हुए खेतों पर तारबंदी करा सकेंगे। दायरे में आने वाले क्षेत्र के अलावा शेष भाग में स्वयं के स्तर पर खेत सुरक्षित करने की घोषणा प्रस्तुत करने पर अनुदान मिल सकेगा।

राहत: छोटी जोत के किसान भी लाभांवित

योजना में नियम परिवर्तन कर दो पिलर के मध्य दूरी 10 फीट से बढ़ाकर 15 फीट किया गया है। 6 तारों के बजाए 5 तारों की लाइनें लगाने तथा तारबंदी की मजबूती के लिए अतिरिक्त पिलर 10 के बजाय 15 फीट पर लगाया जाना तय किया है। इनसे सभी श्रेणी के किसान और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में भूस्वामित्व की पात्रता घटने से अब आबूरोड व पिण्डवाड़ा ब्लॉक के छोटी जोत वाले किसान भी लाभ ले सकेंगे।

पहले आवेदन तो पहले लाभ

समूह में आवेदक पति और पत्नी दोनों होने पर नियमानुसार अनुदान के पात्र होंगे तथा व्यक्तिगत आवेदन की स्थिति में पति और पत्नी यदि दोनों निर्धारित पात्रता के अनुसार अलग-अलग आवेदन करते हैं तो दोनों ही अलग-अलग अनुदान ले सकेंगे। पहले-आओ, पहले-पाओ के आधार पर आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। आवेदन लक्ष्य से डेढ़ गुना से अधिक प्राप्त होते हैं तो मुख्यालय स्तर से प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

शिविर में भी आवेदन

24 जून से 30 जून तक राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंप के साथ ही प्रशासन गांव के संग शिविरों में कृषि विभाग की ओर से भी मौके पर किसानों के आवेदन ऑनलाइन कराए जा रहे हैं। यह कार्य किसानों के मोबाइल पर राज किसान सुविधा एप को डाउनलोड करवा कर किए जा रहे हैं।

यह भी जानें किसान

आवेदन के बाद राज किसान सुविधा मोबाइल एप पर जाकर आवेदन की स्थिति एवं प्रगति ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। तारबंदी के बाद मोबाइल एप से कृषि विभाग की ओर से मौका निरीक्षण किया जाएगा। अनुदान भुगतान बैंक खाते में किया जाएगा।

यह है मिशन के नियम…

समूह में न्यूनतम 2 किसानों के 1.5 हैक्टेयर भूस्वामित्व हो व समूह के किसानों की भूमि की सीमाएं निर्धारित पेरीफेरी में होनी चाहिए।
वर्ष 2023-24 में प्रेषित कृषि बजट घोषणा में सामुदायिक तारबंदी को प्रोत्साहन दिया गया है, जिसमें न्यूनतम 10 किसानों के 5 हैक्टर भूमि एक स्थान पर होनी जरुरी है।
व्यक्तिगत समूह एवं सामुदायिक स्तर पर प्रत्येक कृषक को अधिकतम 400 रङ्क्षनग मीटर की सीमा तक अनुदान देय होगा।
खेत की पेरीफेरी की लंबाई 400 मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में स्वयं के स्तर पर तारबंदी कर खेत को सुरक्षित करने की घोषणा प्रस्तुत करने के उपरांत ही अनुदान राशि किसान को उपलब्ध कराई जाएगी।

सभी किसान व्यक्तिगत, समूह में और सामुदायिक स्तर पर अपने खेतों पर तारबंदी के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए पात्रता एक स्थान पर न्यूनतम 1.50 हैक्टेयर भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक है, जबकि बजट घोषणा में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में सभी श्रेणी के किसानों के लिए पात्रता 0.5 हैक्टेयर भूस्वामित्व की शिथिलता दी गई है।

संजय तनेजा, संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग