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आबूरोड. तहसील क्षेत्र में टीएसपी प्रमाण पत्र के लिए अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी का निर्धारण मतदाता सूची की प्रति के अलावा अन्य राजकीय अभिलेखों से भी किया जा सकेगा। राज्य सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक उप्रेती ने आज्ञा पत्र जारी कर दिशा-निर्देश दिए हैं। किसी कारणवश यदि किसी क्षेत्र वासी के परिवार जनों का पूर्व में मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ सका था तो अब उन्हें भी अन्य किसी राजकीय अभिलेख के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से ५ जुलाई को जारी पत्र में कार्मिक विभाग की अधिसूचना में अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के सम्बंध में जारी स्पष्टीकरण का उल्लेख करते हुए टीएसपी क्षेत्र के निवासियों का निर्धारण उपखण्ड स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। स्पष्टीकरण में बताया गया कि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों में अनुसूचित क्षेत्र के वे व्यक्ति शामिल हैं, जिनका जन्म १ जनवरी १९७० के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता-पूर्वज १ जनवरी १९७० के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं। अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी के निर्धारण के लिए मतदाता सूची के अलावा अन्य राजकीय अभिलेखों को भी आधार बनाया जा सकेगा।
ये हो सकेंगे मान्य
विशेष मूल निवासी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में माउंट आबू उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए जा सकेंगे। प्रमाण पत्र के लिए १९७० से पूर्व के भू अभिलेख की प्रति, मतदाता सूची की प्रति, राशन कार्ड एवं अन्य कोई राजकीय अभिलेख को आधार माना जा सकता है। पूर्व पार्षद जितेन्द्र परिहार ने बताया कि इस सम्बंध में पूर्व में ज्ञापन देकर स्पष्ट दिशा निर्देशों के अभाव में आ रही परेशानी से अवगत करवाया गया था। नए दिशा निर्देशों से लोगों को केवल मतदाता सूची के अलावा राशन कार्ड या भू अभिलेख प्रति के आधार पर भी प्रमाण पत्र मिल सकेगा।

Published on:
12 Jul 2018 09:30 am
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