
ajay chautala
राजेंद्र सिंह जादौन...
(चंडीगढ): हरियाणा के मुख्य विपक्षी दल इंडियन नेशनल लोकदल के नेता चौधरी अजय सिंह चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। अजय चौटाला शनिवार को सिरसा में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा परीक्षा में शामिल होंगे।
अजय सिंह चौटाला हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला के बड़े भाई और पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के बड़े पुत्र हैं। ओमप्रकाश चौटाला सरकार के दौरान जूनियर बेसिक ट्रेंड टीचर्स की भर्ती में हुई धांधली के मामले में दिल्ली स्थित सीबीआई अदालत ने ओमप्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला को दस साल कारावास की सजा सुनाई थी। इसके तहत पिता-पुत्र दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
एक जुलाई को वापस लौटेंगे जेल
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद गोयल ने अजय सिंह चौटाला की पेरोल मंजूर करते हुए अपने आदेश में कहा कि शनिवार दोपहर बाद होने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए अजय सिंह चौटाला को शुक्रवार को रिहा किया जाए। अजय चौटाला एक जुलाई को जेल वापस लौटेंगे। अजय चौटाला ने मनोविज्ञान के मूल तत्व विषय पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की 30 जून को होने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए पेरोल पर रिहाई की मांग की थी। अजय चौटाला ने वकील अमित साहनी के जरिए याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि अजय चौटाला को 15-15 हजार रूपए के जमानत व मुचलके पेश करने होंगे।
दिल्ली पुलिस की ओर से वकील राजेश महाजन ने हाईकोर्ट को बताया कि विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक ने सम्बन्धित परीक्षा शनिवार को तय होने की पुष्टि की है। हिसार स्थित गुरूजम्भेश्वर साइंस एंड टेक्नोलाॅजी यूनिवर्सिटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत अजय चैटाला परामर्श और व्यवहार पविर्तन विषय पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए अध्ययन कर रहे है। सुप्रीम कोर्ट ने 3अगस्त 2016 को दिल्ली हाईकोर्ट के सजा की पुष्टि के फैसले के खिलाफ ओमप्रकाश चौटाला व अजय चौटाला की अपील खारिज कर दी थी।
इस मामले में सजा काट रहे चौटाला
जेबीटी टीचर्स के 3206 की भर्ती का यह मामला वर्ष 2000 का है। तब ओमप्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। इस भर्ती में धांधली के मामले में सीबीआई अदालत ने 16 जनवरी 2013 को ओमप्रकाश चौटाला, उनके बडे पुत्र अजय सिंह चौटाला व दो आईएएस समेत 53 अन्य लोगों को सजा सुनाई थी।
Published on:
29 Jun 2018 07:03 pm
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