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फर्जी जाति प्रमाण पर पत्र हासिल की नौकरी, शिक्षक बर्खास्त

दुद्धी ब्लाक के सुगवामान प्राथमिक विद्यालय में तैनात था शिक्षक

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शिक्षक

सोनभद्र. विभाग को झांसा देकर कूटरचित ढंग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नौकरी कर रहे एक सहायक अध्यापक की पोल खुल गयी और अब उसे जांच के बाद नौकरी से हाथ धोना पड़ा । बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखनाथ पटेल के इस कार्यवाही से विभाग में हड़कंप मच गया ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल के मुताबिक जिले के दुद्धी ब्लाक के सुगवामान प्राथमिक विद्यालय में तैनात शशिकर पुत्र दीपनारायण की नियुक्ति फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पाए जाने के कारण निरस्त कर दी गई है। उन्होंने बताया कि शशिकर द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों व साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में इनके पिता की जाति कहार, जो अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं बताया गया है। उक्त जांच आख्या के बाद सतर्कता प्रकोष्ठ पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय लखनऊ की जांच आख्या दो जुलाई 2012 प्रभावी नहीं है।

इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी ने यह पाया कि दीपनारायण के भाई व इनके चाचा रामलोचन को कहार अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र छह सितम्बर 2013 को निर्गत हुआ है तथा इनके चाचा रामलोचन द्वारा खण्ड विकास अधिकारी राजगढ़ मिर्जापुर को दिए हुए शपथ पत्र छह जुलाई 2013 में स्वयं की जाति कहार बताई है तथा उक्त शपथ पत्र में अग्रेतर यह भी अंकित है कि कतई उनकी जाति खरवार अनुसूचित जाति नहीं है। उक्त तथ्यों के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि शशिकर व इनके पिता द्वारा अभिलेखों में कूटरचना कर मिली भगत से दूरभि संघि द्वारा खरवार अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत कराकर नियुक्ति प्राप्त की है।

IMAGE CREDIT: Net

इसी आधार पर शशिकर पुत्र दीपनारायण सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सुगवामान दुद्धी, सोनभद्र का वेतन अवरूद्ध करते हुए नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। लेकिन शशिकर द्वारा नोटिस का जवाब तथ्यों से इतर कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। इसके बाद शशिकर द्वारा नियुक्ति के समय प्रस्तुत किए गए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन सम्बंधित तहसीलदार मड़िहान मिर्जापुर से कराया गया।

तहसीलदार मड़िहान मिर्जापुर द्वारा उपलब्ध कराई गई सत्यापन आख्या में शशिकर पुत्र दीपनारायण को जाति कहार जो पिछड़ी जाति के तहत आते हैं बताया गया। यही नहीं ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत भीटी, राजगढ़ मिर्जापुर द्वारा भी परिवार रजिस्टर की नकल संलग्न करते हुए जाति कहार बताया गया है। तहसीलदार व ग्राम प्रधान के सत्यापन आख्या व नियुक्ति समिति की सहमति के आधार पर जिले के दुद्धी ब्लाक के सुगवामान प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक शशिकर पुत्र दीपनारायण की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई।