29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भारत चुनाव आयोग ने कोविड -19 के मद्देनजर स्टार प्रचारकों की संख्या घटाई

राष्ट्रीय और प्रांतीय राजनीतिक दलों के लिए अलग-अलग संख्या हरियाणा की बरोदा विधान सभा सीट पर हो रहा है उप-चुनाव

2 min read
Google source verification
Central Election Commission

Central Election Commission

चंडीगढ़। कोविड -19 महामारी को और फैलने से रोकने के मद्देनजर भारत चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा, हरियाणा समेत कई राज्यों में हो रहे उपचुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारकों की संख्या घटा दी है। स्टार प्रचारकों की दौरे सम्बन्धी संशोधित नियम जारी किए हैं, जिससे इस संकटकालीन दौर में सेहत सुरक्षा को बरकरार रखा जा सके।

संख्या 40 से घटाकर 30 की गई

यहां मिली जानकारी के अनुसार भारतीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और प्रांतीय राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों की संख्या घटाकर 30 कर दी है। पहले राष्ट्रीय व प्रांतीय राजनीतिक पार्टियों के लिए 40 स्टार प्रचारक प्रचार कर सकते थे। कोरोना वायरस फैलने के संभावित खतरे का जायज़ा लेने के बाद यह संख्या घटाई गई है। उन्होंने बताया कि ग़ैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए यह संख्या 20 की जगह 15 कर दी गई है। आयोग ने स्टार प्रचारकों की सूची जमा करवाने की समय-सीमा में भी संशोधन किया है। अब नोटिफिकेशन वाली तारीख़ से 7-10 दिनों के अंदर यह सूची जमा करवानी होगी। जिन राजनीतिक पार्टियों ने स्टार प्रचारकों की सूची पहले ही जमा करवा दी है वह निर्धारित समय के अंदर संशोधित सूची फिर जमा करवा सकते हैं।

48 घंटे पहले लेनी होगी अनुमति

स्टार प्रचारकों की तरफ से किये जाने वाले प्रचार की मंज़ूरी सम्बन्धी विनतियाँ प्रचार शुरू होने से कम से -कम 48 घंटे पहले जिला चुनाव अथॉरिटी के पास जमा करवानी होंगी जिससे सेहत सुरक्षा सम्बन्धी जरूरी सभी सुरक्षा उपाय समय पर अमल में लाए जा सके। चुनाव आयोग का प्रतिनिधिमंडल जो पोलिंग की तैयारी का जायज़ा लेने बिहार गया था, को स्टार प्रचारकों के दौरे के दौरान बड़ी भीड़ के मामले के बारे जानकारी दी गई। आयोग की आज हुई मीटिंग में इस मामले को ध्यान के साथ विचारा गया है। महामारी के कारण पैदा हुई स्थिति के मद्देनजऱ सभी तथ्यों और हालत पर विचार करने और राजनैतिक पार्टियों के चुनाव मुहिम सम्बन्धी ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाई रखने के बाद आयोग ने स्टार प्रचारकों के बारे नियमों पर फिर से विचार करने का फ़ैसला लिया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि ऐसे प्रचारकों की तरफ से चुनाव प्रचार करने पर किये खर्च को किसी भी उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल करने से छूट दी गई है।

Story Loader