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स्कूल के लिए रिजर्व जमीन पर अतिक्रमण पर हाईकोर्ट का जवाब तलब

(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Jagatpura) जगतपुरा पुलिया के पास स्थित (Mayur Vihar) मयूर विहार में ( Land reserved for school) स्कूल के लिए आरक्षित सुविधा क्षेत्र की (Land) जमीन पर (encrochment) अतिक्रमण के मामले में राज्य सरकार, जेडीए, कलक्टर, जेडीए आयुक्त और गोपाल गृह निर्माण सहकारी समिति से (reply) जवाब तलब किया है।
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जयपुर

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Mukesh Sharma

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Updated: 7 Jul 2020, 9:43 PM IST

स्कूल के लिए रिजर्व जमीन पर अतिक्रमण पर हाईकोर्ट का जवाब तलब

स्कूल के लिए रिजर्व जमीन पर अतिक्रमण पर हाईकोर्ट का जवाब तलब

जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Jagatpura) जगतपुरा पुलिया के पास स्थित (Mayur Vihar) मयूर विहार में ( Land reserved for school) स्कूल के लिए आरक्षित सुविधा क्षेत्र की (Land) जमीन पर (encrochment) अतिक्रमण के मामले में राज्य सरकार, जेडीए, कलक्टर, जेडीए आयुक्त और गोपाल गृह निर्माण सहकारी समिति से (reply) जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की बैंच ने यह आदेश मयूर विहार विकास समिति की जनहित याचिका पर दिए।
एडवोकेट एस.डी.खासपुरिया ने कोर्ट को बताया कि गोपाल गृह निर्माण सोसायटी की मयूर विहार कॉलोनी में स्कूल के लिए सुविधा क्षेत्र की जमीन आरक्षित की गई थी। मार्च माह में लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए कुछ प्रभावशाली लोगों ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से जेडीए में अतिक्रमण को लेकर शिकायत की गई। इसके बावजूद भी जेडीए की ओर से अब तक अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

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