
जयपुर
(Jaipur Bomb Blast case) जयपुर बम विस्फोट मामले में (Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने आरोपियों की ओर से (appeal) अपील पेश करने और (translation of documents in english) दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद करने में लगने वाले समय के कारण (Hearing) सुनवाई नवंबर के आखिरी सप्ताह तक (deffer) टाल दी है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता ने यह अंतरिम आदेश चारों अभियुक्तों के मामले में पेश डैथ रैफरेंस और आरोपी शाहबाज के खिलाफ सरकार की अपीलों पर सुनवाई के दौरान पेश अर्जी का निपटारा करते हुए दिए।
अर्जी में कहा गया था कि मामले में फांसी की सजा पाने वाले चारों आरोपियों की ओर से हर केस की अलग—अलग अपील दायर होनी है। इस प्रकार चारों की ओर से कुल 40 अपील दायर होनी हैं। पूरे मामले में करीब 21 हजार पेज होने के कारण अपीलों को तैयार करने में समय लगना स्वाभाविक है। अर्जी में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सभी दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाने की भी गुहार की गई थी। कोर्ट ने अर्जी केा स्वीकार करते मामले में अगली सुनवाई नवंबर के आखिरी सप्ताह तक टाल दी है। इससे पहले 18 मई को कोर्ट ने सभी पक्षों के वकीलों को लिखित में अपनी—अपनी बहस पेश करने के निर्देश दिए थे।
चार को हुई फांसी की सजा.....
जयपुर में 13 मई,2008 को हुए 8 सिरियल बम विस्फोट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने 20 दिसंबर,2019 को अभियुक्त मोहम्मद सलमान,मोहम्मद सैफ,सैफु उर्फ सैफुर्रहमान और मोहम्मद सरवर आजमी को फांसी की सजा से दंडित किया था। जबकि एक आरोपी शाहबाज को बरी कर दिया था। कानून के अनुसार चारों की फांसी की सजा की पुष्टि के लिए डैथ रैफरेंस हाईकोर्ट में दायर हुए हैं जबकि सरकार ने शाहबाज को बरी करने के खिलाफ अपील की है।
यह हैं तिहाड में—
मामले के आरोपी आरिज उर्फ जुनैद,यासीन भटकर उर्फ अहमद सिददी और असदुल्लाह तिहाड जेल में बंद हैं। इन पर दिल्ली में भी सिरियल बम विस्फोट करने के आरोप हैं।
यह पाकिस्तान में—
आरोपी शादाब उर्फ मलिक,मोहम्मद खालिद और साजिद बडा पाकिस्तान भाग गए।
दो मारे गए—
जयपुर बम विस्फोट के दो आरोपी मोहम्मद आतिक और छोटा साजिद 19 सितंबर,2008 को दिल्ली एटीएस की बाटला हाउस मुठभेड में मारे गए थे।
Published on:
07 Jul 2020 08:45 pm
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