
पुदुचेरी. पुदुचेरी विधानसभा के लिए नामित तीन भाजपा नेताओं की सदस्यता को लेकर दिए मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा है। इससे पुदुचेरी सरकार को तगड़ा झटका लगा है।
मद्रास हाईकोर्ट ने २२ मार्च को केंद्र सरकार द्वारा नामित भाजपा के पुदुचेरी इकाई अध्यक्ष वी. सामीनाथन, कोषाध्यक्ष के. जी. शंकर और भाजपा नेता एस. सेल्वगणपति की विधानसभा सदस्यता को अनुमति दे दी थी।
उपराज्यपाल किरण बेदी ने सुप्रीम कोर्ट के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि वे यह जानकर खुश हैं कि कानूनन केंद्र सरकार द्वारा पुदुचेरी विस के लिए नामित तीन नेताओं की सदस्यता को सुप्रीम कोर्ट ने बनाए रखा है।
बेदी ने तीनों भाजपा विधायकों के संयम की भी सराहना की कि उनको कठिन परिस्थितियों तो कदाचित भारी अपमान भी सहना करना पड़ा था। अंत में कानून का शासन कायम रहा है। तीनों विधायक समग्र रूप से पुदुचेरी की तरक्की और समृद्धि के लिए कार्य करेंगे।
इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी पुदुचेरी विधानसभा अध्यक्ष वी. वैद्यलिंगम ने तीनों नामित विधायकों को सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होने दिया था।
Published on:
07 Dec 2018 02:00 pm
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