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अधिसूचित तहसीलों की भूमियों के विक्रय का पंजीयन कराने कलेक्टर से लेनी होगी अनुमति

पूर्व कलेक्टर ने समाप्त की थी अनुमति की व्यवस्था, अब दोबारा जारी हुए आदेश

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शहडोल. अब भूमि के विक्रय पत्र का पंजीयन कलेक्टर की अनुमति से होगा। पूर्व में विक्रय पत्र का पंजीयन की अनुमति समाप्त कर दी गई थी लेकिन अब दोबारा यह व्यवस्था शुरू की गई है। कलेक्टर तरुण भटनागर ने कमिश्नर शहडोल संभाग के निर्देशानुसार यह आदेश जारी किया है। आदेश में कहा है कि, राजपत्र अधिसूचना प्रकाशन 20 फरवरी 2003 के अनुसार तहसील पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, जैतहरी, कोतमा, जैतपुर, सोहागपुर, जयसिंहनगर एवं पाली अधिसूचित क्षेत्र घोषित किये गये हैं। इन जिलों की तहसीलें अधिसूचित क्षेत्र में होने से म.प्र. भू-राजस्व संहिता, की धारा 165 (6) प्रभावशील होने से तथा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण संभाग शहडोल अंतर्गत नगरीय क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र से लगे हुए विशिष्ट ग्रामों के भू-खण्डों के विक्रय पत्र के पंजीयन सक्षम अधिकारी कलेक्टर की अनुमति के नहीं किया जा सकता है।

तीनों जिले के जिला पंजीयक व उप पंजीयक को कलेक्टर की अनुमति के बगैर अधिसूचित तहसीलों के भूमियों के विक्रय का पंजीयन न करने के निर्देश जारी किये जाएं। आदेश में कहा है कि, ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें आदिम जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती हों, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्र में जनजाति का न हो, विक्रय द्वारा या अन्यथा या उधार संबंधी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अंतरित किया जाएगा और न ही अंतरणीय होगा। भूमिस्वामी से भिन्न किसी भूमिस्वामी का कृषि भूमि को छोड़ कर अन्य भूमि में किसी ऐसे व्यक्ति को जो आदिम जनजाति का न हो कलेक्टर की अनुज्ञा, जो लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से दी जाएगी, के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अथवा उधार संबंधी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप, न तो अंतरित किया जाएगा और न ही अंतरणीय होगा।
नगरीय क्षेत्र एवं उससे लगे विशिष्ट ग्रामों की भूमियों के संबंध में गैर अनुसूचितजनजाति वर्ग के व्यक्ति के स्वामित्व की भूमियों का गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अंतरण कलेक्टर से सक्षम अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि कमिश्नर द्वारा जारी निर्देश के परिपालन में संबंधित जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक को निर्देश जारी किये गए हैं कि संहिता में विहित प्रावधानों तथा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें साथ ही सभी अनुविभागीय अधिकारी ब्यौहारी को छोडकऱ को निर्देशित किया है कि नगरीय क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र से लगे विशिष्ट ग्रामों के भूखण्डों के विक्रय पत्र का पंजीयन सक्षम अधिकारी कलेक्टर की अनुमति के बिना न किया जाए।